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लव मैरिज के बाद प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट से लगाई सुरक्षा की गुहार, दोनों के दादा हैं आपस में भाई

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Published : Jul 21, 2021, 6:10 PM IST

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग को लेकर कई मामले सामने आते हैं. बुधवार को हाईकोर्ट में ऐसा ही एक अनोखा मामला सामने आया है. जहां एक प्रेमी जोड़े ने परिजनों से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है. युवक-युवती ने प्रेम विवाह किया है, लेकिन इन दोनों के दादा आपस में भाई लगते हैं.

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चंडीगढ़: पलवल के एक प्रेमी जोड़े ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन उनके दादा आपस में सगे भाई हैं. ऐसे में उनकी जान को खतरा है. याचिका में लिखा गया है कि भले ही दोनों का रिश्ता अवैध है पर उनसे उनके जीवन की सुरक्षा का अधिकार नहीं छीना जा सकता. जिसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए पलवल के एसपी को दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं.

अपनी याचिका में प्रेमी जोड़े ने कहा कि दोनों लंबे समय से एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में थे और दोनों ने हाल ही में विवाह किया है. दोनों का ये पहला विवाह है और दोनों ही बालिग हैं पर दोनों के दादा रिश्ते में आपस में भाई लगते हैं. जिस कारण उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं और उनकी जान को भी खतरा है.

ये भी पढ़ें- लिव इन में रहने के लिए 49 साल के व्यक्ति और 29 साल की महिला ने हाईकोर्ट से मांगी इजाजत

याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा कि ये याचिका विवाह को वैध या अवैध बताने के लिए नहीं है बल्कि सुरक्षा की मांग को लेकर है. ऐसे में भले ही दोनों का रिश्ता हिंदू मैरिज एक्ट के तहत न हो पर इससे उनकी सुरक्षा का अधिकार नहीं छीना जा सकता. जिसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं.

इसके साथ-साथ कोर्ट ने एसपी पलवल को भी दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं ताकि वह ऑनर किलिंग का शिकार ना हो जाएं. वहीं पलवल के एसपी को अगली सुनवाई पर हलफनामा भी दाखिल करने के लिए कहा है.

ये भी पढ़ें- हिमाचल हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के इस काम की तारीफ की, कहा आप भी अपनाएं

चंडीगढ़: पलवल के एक प्रेमी जोड़े ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन उनके दादा आपस में सगे भाई हैं. ऐसे में उनकी जान को खतरा है. याचिका में लिखा गया है कि भले ही दोनों का रिश्ता अवैध है पर उनसे उनके जीवन की सुरक्षा का अधिकार नहीं छीना जा सकता. जिसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए पलवल के एसपी को दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं.

अपनी याचिका में प्रेमी जोड़े ने कहा कि दोनों लंबे समय से एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में थे और दोनों ने हाल ही में विवाह किया है. दोनों का ये पहला विवाह है और दोनों ही बालिग हैं पर दोनों के दादा रिश्ते में आपस में भाई लगते हैं. जिस कारण उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं और उनकी जान को भी खतरा है.

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याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा कि ये याचिका विवाह को वैध या अवैध बताने के लिए नहीं है बल्कि सुरक्षा की मांग को लेकर है. ऐसे में भले ही दोनों का रिश्ता हिंदू मैरिज एक्ट के तहत न हो पर इससे उनकी सुरक्षा का अधिकार नहीं छीना जा सकता. जिसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं.

इसके साथ-साथ कोर्ट ने एसपी पलवल को भी दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं ताकि वह ऑनर किलिंग का शिकार ना हो जाएं. वहीं पलवल के एसपी को अगली सुनवाई पर हलफनामा भी दाखिल करने के लिए कहा है.

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