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4 साल के बच्चे की कस्टडी का मामला, हाई कोर्ट में बच्चे की मां को पेश होने के दिए आदेश

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Published : Jun 12, 2020, 11:32 AM IST

अमेरिका में रहने वाले शख्स ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में अपने 4 साल के बच्चे की कस्टडी को लेकर याचिका दाखिल की थी. मामले में अगली सुनवाई 17 जून को होगी.

punjab haryana high court
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चंडीगढ़: अमेरिका में रहने वाले शख्स ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में अपने 4 साल के बच्चे की कस्टडी को लेकर याचिका दाखिल की थी. जिसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई में बच्चे की मां को भी कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. तबतक पिता अपने बच्चे से फोन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उससे बात कर सकेगा. मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी.

दरअसल याचिका अमेरिका में रहने वाले किरण भास्कर ने दाखिल की है. जिसमें उन्होंने अपने 4 साल के बेटे आदित्य किरण को अमेरिका भेजने की अपील की है. किरण भास्कर ने याचिका के द्वारा अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि सितंबर 2019 से उनका बेटा उनकी पत्नी के साथ गुरुग्राम में रह रहा है. जबकि बेटे की सर्जरी के लिए उसे भारत भेजा गया था. उसके बाद से उन्होंने जबरदस्ती बेटे को अपने पास रखा हुआ है.

किरण भास्कर के मुताबिक उनका बेटा अमेरिका का नागरिक है और वहीं पला बढ़ा है. याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा यूएसए के बेनटेन काउंटी के सर्किट कोर्ट में भी उन्होंने अपील की थी और वहां पर 3 फरवरी 2020 में ये आदेश जारी किए थे कि बच्चे की कस्टडी याचिकाकर्ता को दी जाए. हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई. जिसके बाद हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है.

ये भी पढ़ें- क्या नूंह के गांवों से पलायन कर रहे हैं हिंदू? देखिए ईटीवी भारत की आंखे खोलने वाली पड़ताल

बच्चे के पिता अमेरिका के वॉलमार्ट में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर कार्यरत हैं और एक सिंगल पैरंट के तौर पर कैसे साढ़े 4 साल के बच्चे का ख्याल रख सकते हैं. इस चीज को लेकर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लिखित एफिडेविट देने के लिए भी कहा. हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ये ये सुनिश्चित करे कि वो बच्चे का ख्याल कैसे रखेंगे. अगर पिता अपनी मां जो कि बेंगलुरु में रहती है उनके पास बच्चे को रखते हैं तो उनकी भी जानकारी कोर्ट को दी जाए.

चंडीगढ़: अमेरिका में रहने वाले शख्स ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में अपने 4 साल के बच्चे की कस्टडी को लेकर याचिका दाखिल की थी. जिसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई में बच्चे की मां को भी कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. तबतक पिता अपने बच्चे से फोन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उससे बात कर सकेगा. मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी.

दरअसल याचिका अमेरिका में रहने वाले किरण भास्कर ने दाखिल की है. जिसमें उन्होंने अपने 4 साल के बेटे आदित्य किरण को अमेरिका भेजने की अपील की है. किरण भास्कर ने याचिका के द्वारा अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि सितंबर 2019 से उनका बेटा उनकी पत्नी के साथ गुरुग्राम में रह रहा है. जबकि बेटे की सर्जरी के लिए उसे भारत भेजा गया था. उसके बाद से उन्होंने जबरदस्ती बेटे को अपने पास रखा हुआ है.

किरण भास्कर के मुताबिक उनका बेटा अमेरिका का नागरिक है और वहीं पला बढ़ा है. याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा यूएसए के बेनटेन काउंटी के सर्किट कोर्ट में भी उन्होंने अपील की थी और वहां पर 3 फरवरी 2020 में ये आदेश जारी किए थे कि बच्चे की कस्टडी याचिकाकर्ता को दी जाए. हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई. जिसके बाद हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है.

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बच्चे के पिता अमेरिका के वॉलमार्ट में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर कार्यरत हैं और एक सिंगल पैरंट के तौर पर कैसे साढ़े 4 साल के बच्चे का ख्याल रख सकते हैं. इस चीज को लेकर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लिखित एफिडेविट देने के लिए भी कहा. हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ये ये सुनिश्चित करे कि वो बच्चे का ख्याल कैसे रखेंगे. अगर पिता अपनी मां जो कि बेंगलुरु में रहती है उनके पास बच्चे को रखते हैं तो उनकी भी जानकारी कोर्ट को दी जाए.

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