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पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल की मांग, जल्द खोले जाएं कोर्ट

पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल के चेयरमैन चरणजीत सिंह ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद देशभर में अनलॉक चल रहा है. ऐसे में कोर्ट को भी खोल देना चाहिए.

Punjab-Haryana Bar Council
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Published : Jun 4, 2020, 8:00 AM IST

Updated : Jun 4, 2020, 8:19 AM IST

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल ने बैठक कर एक प्रस्ताव पास किया गया है. जिसमें कहा गया है कि 8 जून से कुछ कोर्ट शुरू की जाए. अगर हाई कोर्ट उनकी बात नहीं मानती तो बार काउंसिल धरना भी दे सकते हैं.

पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल के चेयरमैन चरणजीत सिंह ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद देशभर में अनलॉक चल रहा है. लगातार जिंदगी पटरी में आने लगी है और सामान्य होती जा रही है. ऐसे में 8 जून से मंदिर और गुरुद्वारे खोलने की बात भी की जा रही है.

पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल की मांग

चरणजीत ने कहा कि जब सब कुछ खोला जा रहा है तो ऐसे में न्याय का मंदिर यानी कि कोर्ट भी खुलनी जरूरी है. क्योंकि कोर्ट ना चलने से ना केवल वकीलों को आर्थिक तंगी सहनी पड़ रही है. बल्कि कोर्ट का जो और स्टाफ होता है उन्हें भी परेशानी हो रही है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में जुलाई से खुलेंगे स्कूल, तीन फेज में शुरू की जाएंगी कक्षाएं- शिक्षा मंत्री

बार काउंसिल के चेयरमैन चरणजीत सिंह ने कहा कि पास किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि फिलहाल हाई कोर्ट में दो ही कोर्ट खोली जाए. जिसमें कोर्ट में वकील हो मुंशी और केस से जुड़े लोग ही शामिल हो. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हाई कोर्ट के साथ पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ की जिला अदालतों में भी इसी मापदंड को अपनाया जाए और कोर्ट को खोला जाएगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो मजबूरन उन्हें धरना देना पड़ेगा.

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल ने बैठक कर एक प्रस्ताव पास किया गया है. जिसमें कहा गया है कि 8 जून से कुछ कोर्ट शुरू की जाए. अगर हाई कोर्ट उनकी बात नहीं मानती तो बार काउंसिल धरना भी दे सकते हैं.

पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल के चेयरमैन चरणजीत सिंह ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद देशभर में अनलॉक चल रहा है. लगातार जिंदगी पटरी में आने लगी है और सामान्य होती जा रही है. ऐसे में 8 जून से मंदिर और गुरुद्वारे खोलने की बात भी की जा रही है.

पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल की मांग

चरणजीत ने कहा कि जब सब कुछ खोला जा रहा है तो ऐसे में न्याय का मंदिर यानी कि कोर्ट भी खुलनी जरूरी है. क्योंकि कोर्ट ना चलने से ना केवल वकीलों को आर्थिक तंगी सहनी पड़ रही है. बल्कि कोर्ट का जो और स्टाफ होता है उन्हें भी परेशानी हो रही है.

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बार काउंसिल के चेयरमैन चरणजीत सिंह ने कहा कि पास किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि फिलहाल हाई कोर्ट में दो ही कोर्ट खोली जाए. जिसमें कोर्ट में वकील हो मुंशी और केस से जुड़े लोग ही शामिल हो. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हाई कोर्ट के साथ पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ की जिला अदालतों में भी इसी मापदंड को अपनाया जाए और कोर्ट को खोला जाएगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो मजबूरन उन्हें धरना देना पड़ेगा.

Last Updated : Jun 4, 2020, 8:19 AM IST
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