चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा की बार एसोसिएशन के ऑनलाइन चुनाव कराए जाने के विरोध में डाली गई याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है. याचिका में बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की अधिसूचना खारिज करने की मांग की गई थी. जिसे जस्टिस राकेश कुमार जैन और जस्टिस जसवंत सिंह की खंडपीठ ने मंजूर कर लिया है. इसके बाद अब चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की बार एसोसिएशन के चुनाव ऑनलाइन नहीं कराए जाएंगे.
दरअसल चंडीगढ़ जिला अदालत बार एसोसिएशन के तीन पूर्व प्रधानों और दो सदस्यों की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि बार काउंसिल ने चंडीगढ़, पंजाब और हाईकोर्ट में 30 सितंबर और हरियाणा की सभी बार एसोसिएशन का चुनाव 1 अक्टूबर को ऑनलाइन कराए जाने संबंधी अधिसूचना जारी की है.
याचिका में कहा गया कि बार काउंसिल चुनाव करवाने के लिए प्राइवेट एजेंसी की सेवाएं ले रही हैं. इसके चलते चुनाव में धांधली की संभावना है. यही नहीं बहुत से वकील टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं रखते. इसके चलते बहुत से वकील वोट नहीं कर सकेंगे.
मौजूदा विकट परिस्थितियों में ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है कि ये चुनाव कराए जाएं. ऐसे में ऑनलाइन चुनाव कराए जाने संबंधी बार काउंसिल की अधिसूचना रद्द की जाए. इस मामले में हाईकोर्ट ने ऑनलाइन चुनावों पर रोक लगा दी है.
बता दें कि, बार काउंसिल द्वारा बार एसोसिएशन के चुनावों की अधिसूचना जारी करने के बाद से ही बार एसोसिएशन इसके विरोध में नजर आ रहे थे और लगातार बैठकों का दौर जारी था.
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