चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार ने इनेलो नेता और ऐलनाबाद से विधायक अभय चौटाला की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं. इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. बता दें कि कुछ दिन पहले अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली थी. धमकी मिलने के बाद अभय चौटाला ने सुरक्षा की मांग की थी.
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वहीं, इस मामले में अभय चौटाला के वकील संदीप गोयल का कहना है कि अभय चौटाला अपनी परिवर्तन पद यात्रा के दौरान लगातार नशे के मुद्दे को लेकर अपनी बात रख रहे हैं. इसी को देखते हुए जून महीने में नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी. इस मामले में सिरसा के एसपी और डीजीपी को अवगत भी करवाया गया था. लेकिन, सरकार की ओर से इस शिकायत पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई. संदीप गोयल ने कहा कि 17 जुलाई को अभय चौटाला को विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी मिली थी.
अभय चौटाला के वकील का कहना है कि, 18 जुलाई 2023 को FIR दर्ज होने के बाद अभय चौटाला की सुरक्षा में 4 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया, लेकिन महज 2 दिन बाद ही सुरक्षा में तैनात किए गए पुलिसकर्मी हटा दिए गए. उन्होंने कहा कि, हैरानी की बात यह है कि धमकी देने के मामले में किसी तरह की कोई जांच नहीं की गई और ना ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.
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गौर रहे कि, जान से मारने की धमकी मिलने के बाद इनेलो नेता अभय चौटाला ने 30 जुलाई को DGP पीके अग्रवाल से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी. लेकिन, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर अभय चौटाला ने गुरुवार, 3 अगस्त को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में 7 अगस्त को सुनवाई हुई थी. इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था.