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एक्साइज इंस्पेक्टर भर्ती मामला: HC ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से मांगा जवाब - एक्साइज इंस्पेक्टर भर्ती मामला 2015 हरियाणा

2015 में हरियाणा सरकार द्वारा निकाली गई एक्साइज इंस्पेक्टरों की पोस्ट के खिलाफ दायर की गई याचिका पर गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई की और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से इस संबंध में जवाब मांगा है.

Punjab and Haryana High Court notices haryana staff selection commission
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से मांगा जवाब
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Published : Oct 29, 2020, 5:59 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा साल 2015 में एक्साइज इंस्पेक्टरों की पोस्ट निकाली गई थी. इसको चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जहां पर हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा है.

दरअसल याचिकाकर्ता ने एक्साइज इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन किया और आयोजित की गई परीक्षा में भाग लिया. याची को 142 अंक प्राप्त हुए, लेकिन उसे दस्तावेजों की जांच के लिए नहीं बुलाया गया.

याची ने जब पता किया, तो पता चला कि एससी वर्ग के आवेदक के भी 142 अंक थे और उसे सामान्य श्रेणी में नियुक्ति दी जा रही है. ऐसे में आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए परिणाम को खारिज करने की अपील की गई और नए सिरे से मेरिट के आधार पर परिणाम जारी करने की अपील की. अब आयोग को अपना जवाब इस मामले में देना होगा.

ये भी पढ़ें:निकिता के परिजनों का SIT पर बड़ा आरोप, बोले- आरोपियों से मिले हुए हैं अधिकारी

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा साल 2015 में एक्साइज इंस्पेक्टरों की पोस्ट निकाली गई थी. इसको चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जहां पर हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा है.

दरअसल याचिकाकर्ता ने एक्साइज इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन किया और आयोजित की गई परीक्षा में भाग लिया. याची को 142 अंक प्राप्त हुए, लेकिन उसे दस्तावेजों की जांच के लिए नहीं बुलाया गया.

याची ने जब पता किया, तो पता चला कि एससी वर्ग के आवेदक के भी 142 अंक थे और उसे सामान्य श्रेणी में नियुक्ति दी जा रही है. ऐसे में आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए परिणाम को खारिज करने की अपील की गई और नए सिरे से मेरिट के आधार पर परिणाम जारी करने की अपील की. अब आयोग को अपना जवाब इस मामले में देना होगा.

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