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लॉरेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर हरियाणा लाने का मामला, पुलिस को हाईकोर्ट से फिर लगा झटका

हरियाणा पुलिस द्वारा चौटाला डबल मर्डर के संबंध में दायर की गए हलफनामे पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट एक अक्टूबर को सुनवाई करेगी. वहीं इस फैसले से पुलिस को एक बार फिर झटका लगा है.

Punjab and Haryana High Court hearing on lawrence bishnoi petition matter
चौटाला डबल मर्डर मामले में दायर हलफनामें पर एक अक्टूबर को सुनवाई करेगी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट
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Published : Sep 21, 2020, 10:58 PM IST

चंडीगढ़: भरतपुर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कोतवाली लाकर चौटाला डबल मर्डर के संबंध में पूछताछ करने की पुलिस की योजना को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बार फिर झटका दिया है. हाईकोर्ट हरियाणा सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे पर एक अक्टूबर को सुनवाई करेगी.

दरअसल 20 जुलाई को चौटाला गांव में हुए डबल मर्डर की जांच कर रही एसआईटी लॉरेंस को मुख्य षड्यंत्रकारी मानती है. पुलिस ने हाईकोर्ट में दावा किया कि इस हत्याकांड की साजिश बिश्नोई ने ही रची है. उसने ही बदला लेने के लिये आदमी भेजे थे.

पुलिस ने लॉरेंस को हार्डकोर क्रिमिनल बताते हुए कहा कि उससे भरतपुर जेल में पूछताछ करना असंभव है. इसलिए उसे डबवाली लाने की अनुमति दी जाए. पुलिस ने हाईकोर्ट में दायर जवाब में लॉरेंस की सुरक्षा की गारंटी ली है.

इस पर लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी जान का खतरा बताते हुए हाईकोर्ट में अपील की है कि यूपी पुलिस के तर्ज पर राजस्थान पुलिस उसका फेक एनकाउंटर कर सकती है. इसलिए पेशी के दौरान उसे हाथों और टांगों में हथकड़ियां पहनाने की मांग की थी. जिस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस से जवाब-तलब किया था. लॉरेंस बिश्नोई ने ये याचिका उस समय दाखिल की थी जब पुलिस 29 अगस्त को उसे प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी कर रही थी.

ये भी पढ़ें: सीमा गतिरोध : लद्दाख में तैनात किए गए राफेल लड़ाकू विमान

चंडीगढ़: भरतपुर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कोतवाली लाकर चौटाला डबल मर्डर के संबंध में पूछताछ करने की पुलिस की योजना को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बार फिर झटका दिया है. हाईकोर्ट हरियाणा सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे पर एक अक्टूबर को सुनवाई करेगी.

दरअसल 20 जुलाई को चौटाला गांव में हुए डबल मर्डर की जांच कर रही एसआईटी लॉरेंस को मुख्य षड्यंत्रकारी मानती है. पुलिस ने हाईकोर्ट में दावा किया कि इस हत्याकांड की साजिश बिश्नोई ने ही रची है. उसने ही बदला लेने के लिये आदमी भेजे थे.

पुलिस ने लॉरेंस को हार्डकोर क्रिमिनल बताते हुए कहा कि उससे भरतपुर जेल में पूछताछ करना असंभव है. इसलिए उसे डबवाली लाने की अनुमति दी जाए. पुलिस ने हाईकोर्ट में दायर जवाब में लॉरेंस की सुरक्षा की गारंटी ली है.

इस पर लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी जान का खतरा बताते हुए हाईकोर्ट में अपील की है कि यूपी पुलिस के तर्ज पर राजस्थान पुलिस उसका फेक एनकाउंटर कर सकती है. इसलिए पेशी के दौरान उसे हाथों और टांगों में हथकड़ियां पहनाने की मांग की थी. जिस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस से जवाब-तलब किया था. लॉरेंस बिश्नोई ने ये याचिका उस समय दाखिल की थी जब पुलिस 29 अगस्त को उसे प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी कर रही थी.

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