चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मजदूर कार्यकर्ता नौदीप कौर को हिरासत में लेकर यातना देने पर लिए गए एक संज्ञान का निपटारा कर दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि कौर पर एफआईआर दर्ज हुई थी और अब कौर को जमानत मिल गई है, इसलिए इस मामले की सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बचता. हिरासत में प्रताड़ना के मामले में उचित फोरम के सामने शिकायत दी जा सकती है.
ये है मामला:
बता दें कि पंजाब के मुक्तसर साहिब के तहत गांव गया नंदर की रहने वाली नौदीप कौर को सोनीपत पुलिस ने 12 जनवरी को गिरफ्तार किया था. उन पर कुंडली की इंडस्ट्रियल एरिया में हत्या का प्रयास और अवैध वसूली के आरोप हैं. आरोप है कि नौदीप कौर ने पुलिसवालों पर लाठियों से हमला किया.
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ये मामला तब गंभीर हो गया जब ये खबर आई कि नौदीप कौर का शोषण किया जा रहा हैय उसके बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौदीप को न्याय दिलाने को लेकर मुहिम शुरू हुई. इसी के तहत पंजाब महिला आयोग के अध्यक्ष मनीषा गुलाटी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी.
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इस मामले में हाई कोर्ट में कुछ पत्रों पर संज्ञान लेकर सरकार से जवाब तलब किया था. बाद में हाई कोर्ट ने कौर को जमानत दे दी थी. हाई कोर्ट के आदेश पर जब कौर की मेडिकल जांच की गई तो उसके शरीर पर चोट के निशान मिले थे. हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले में हाई कोर्ट ने उन्हें उचित फोरम के सामने शिकायत देने की छूट देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है.