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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 28 मार्च से होगी फिजिकल सुनवाई

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (punjab haryana high court) में अब सुनवाई वर्चुअल ना होकर फिजिकल होगी. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राज्यों में कम होते कोरोना महामारी के मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया है.

punjab haryana high court
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Published : Mar 25, 2022, 3:41 PM IST

चंडीगढ़: कोरोना महामारी जैसे-जैसे सिमटती जा रही है वैसे-वैसे जीवन भी पटरी पर लौट आया है. एक तरफ जहां इस महामारी के दौर में बहुत सारी पाबंदियां लोगों को झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब सभी पाबंदियां खत्म होने की ओर हैं. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (punjab haryana high court) में भी अब सुनवाई वर्चुअल ना होकर फिजिकल होगी. हाईकोर्ट ने अब सुनवाई फिजिकल मोड में करने का फैसला किया है. हाईकोर्ट में सुनवाई फिजिकल मोड में 28 मार्च से शुरू होगी.

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राज्यों में कम होते कोरोना महामारी के मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया है. आदेशों में कहा गया है कि अब मामलों की सुनवाई फिजिकल मोड में ही होगी यानी अब मामलों की वर्चुअल सुनवाई नहीं होगी. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोरोना के मामलों में कमी आई है. जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्य न्यायधीश ने 28 मार्च से फिजिकल मोड में सुनवाई का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें- सेवानिवृत्त कश्मीरी अधिकारियों को सरकारी आवास में रहने का हक नहीं : हाईकोर्ट

उनके इस आदेश के बाद अब हाईकोर्ट में सुनवाई फिजिकल मोड में होगी. आदेश में जो भी साफ किया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की अनुमति नहीं होगी. ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल भी डीएक्टिवेट किया जाएगा. इसके साथ ही मामलों की सुनवाई की मेंशनिंग भी फिजिकल मोड में होगी. साथ ही कोर्ट परिसर में मास्क को अनिवार्य रखा गया है.

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चंडीगढ़: कोरोना महामारी जैसे-जैसे सिमटती जा रही है वैसे-वैसे जीवन भी पटरी पर लौट आया है. एक तरफ जहां इस महामारी के दौर में बहुत सारी पाबंदियां लोगों को झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब सभी पाबंदियां खत्म होने की ओर हैं. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (punjab haryana high court) में भी अब सुनवाई वर्चुअल ना होकर फिजिकल होगी. हाईकोर्ट ने अब सुनवाई फिजिकल मोड में करने का फैसला किया है. हाईकोर्ट में सुनवाई फिजिकल मोड में 28 मार्च से शुरू होगी.

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राज्यों में कम होते कोरोना महामारी के मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया है. आदेशों में कहा गया है कि अब मामलों की सुनवाई फिजिकल मोड में ही होगी यानी अब मामलों की वर्चुअल सुनवाई नहीं होगी. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोरोना के मामलों में कमी आई है. जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्य न्यायधीश ने 28 मार्च से फिजिकल मोड में सुनवाई का आदेश दिया है.

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उनके इस आदेश के बाद अब हाईकोर्ट में सुनवाई फिजिकल मोड में होगी. आदेश में जो भी साफ किया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की अनुमति नहीं होगी. ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल भी डीएक्टिवेट किया जाएगा. इसके साथ ही मामलों की सुनवाई की मेंशनिंग भी फिजिकल मोड में होगी. साथ ही कोर्ट परिसर में मास्क को अनिवार्य रखा गया है.

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