चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा हाईकोर्ट में फिजिकल हेयरिंग शुरू नहीं होने को लेकर जन हाउस बुलाया गया था. इस जन हाउस में कई अहम फैसले लिए गए थे, जिसमें खासकर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट का बॉयकॉट किया गया. जिसके बाद वर्क सस्पेंड रखा गया और किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो पाई थी. अब इस मामले में हाईकोर्ट स्पेशल कमेटी की मीटिंग हुई.
इस कमेटी में फैसला लिया गया कि 8 फरवरी से तीन कोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू की जाएगी. 15 फरवरी से बाकी की टीम कोर्ट्स में भी फिजिकल हियरिंग शुरू होगी. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान जीबी एस ढिल्लों ने बताया कि बार एसोसिएशन जब से बनी है, तब से उनकी प्राथमिकता यही थी कि जो वकील करोना वायरस की वजह से अपना प्रोफेशन छोड़ चुके थे, उन्हें फिर से मुख्य धारा में लाया जाए.
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उन्होंने कहा कि आज भी बैठक में यह तय किया गया कि क्योंकि फिजिकल हियरिंग शुरू नहीं हो पाई है, ऐसे में शुरुआती तौर पर थे कोर्ट्स में सभी तरह के मामलों की सुनवाई फिजिकली होगी. जीबी एस ढिल्लों ने बताया कि जो भी वकील या क्लाइंट्स होंगे उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी. वहीं कल से सभी वकील ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाइया कर सकते है.