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Pet and Community Dog Draft 2023: चंडीगढ़ में पालतू कुत्तों के लिए लाये गए पेट एंड कम्युनिटी डॉग ड्राफ्ट 2023 पर नहीं बनी सहमति, पार्षदों ने किया विरोध, जानें पूरा मामला - Pet and Community Dog Draft 2023

Chandigarh Pet Dog Agenda: चंडीगढ़ में कुत्ते पालने को लेकर बनाये गये पेट एंड कम्युनिटी डॉग ड्राफ्ट 2023 पर नगर निगम में सहमति नहीं बनी. पार्षदों ने कहा है कि घर में स्पेस के आधार पर कुत्तों की संख्या तय की जानी चाहिए.

Pet and Community Dog Draft 2023
पेट एंड कम्युनिटी डॉग ड्राफ्ट 2023
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Oct 17, 2023, 10:43 PM IST

चंडीगढ़ में कुत्तों को लेकर बनाए गए पेट एंड कम्युनिटी डॉग ड्राफ्ट 2023 पर फैसला टल गया है. चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में इस एजेंडे में शामिल किया गया था. लेकिन पार्षदों ने इसमें कई तरह के सुझाव दिए. जिसके बाद अगली बैठक में इसे सुधार के बाद पेश करने की सहमति बन गई है. चंडीगढ़ में अभी तक केवल 2 ही पालतू कुत्ते रखने का प्रावधान है. लेकिन इस ड्राफ्ट में इसे बढ़ाकर 3 किया गया था. जिस पर शर्त रखी गई थी कि अगर कोई व्यक्ति कुत्ता पालना चाहता है तो उसे कम्युनिटी डॉग को अडॉप्ट करना होगा. व्यक्ति उसे तीसरे कुत्ते के रूप में पाल सकता है.

ये भी पढ़ें: अंबाला छावनी में मासूम बच्ची पर पिटबुल ने किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

खतरनाक कुत्ते इंसानों पर कर सकते हैं अटैक: बता दें कि चंडीगढ़ के रहने वाले लोगों द्वारा अपनी सहूलियत और शौक के हिसाब से कुछ किस्म के कुत्तों को घर में रखा गया है. जिसमें पिटबुल, बुलडॉग और अन्य किस्म के कुत्तों को लेकर आए दिन शिकायत दर्ज करवाई जाती है. इन कुत्तों की खुराक भी मांस मछली होती है. यही वजह है कि ये कुत्ते किसी भी इंसान पर अटैक कर सकते हैं.

जगह के हिसाब से तय हो कुत्तों की संख्या: इस बार की बैठक के दौरान हुई बहस में पार्षदों की ओर से सुझाव दिए गए हैं कि जिन इलाकों में जगह खुली है उन इलाकों में कुत्तों की संख्या सीमित की जाए. अगर किसी व्यक्ति के पास एक बड़ा घर है तो वह एक से अधिक कुत्तों को पाल सकता है. लेकिन अगर वो किराए के मकान में रह रहा है या फिर किसी छोटी जगह पर रहता है, तो उसे एक से ज्यादा कुत्ते पालने की इजाजत न दी जाए.

बैठक में नहीं बनी सहमति: इसके अलावा, जिन लोगों द्वारा पिटबुल या अन्य खतरनाक प्रजातियों के कुत्ते को अपने घर में रखना है, उन्हें पेट शॉपकीपर, पेट शॉपकीपर, पेट ब्रीडर और पेट केयर टेकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. अगर ये कुत्ते किसी आम इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं तो कुत्ता रखने वालों से भारी जुर्माना भी वसूल किया जाएगा. वहीं, इस एजेंट को लेकर इस बार सहमति ना बनने पर इस एजेंट को अगली मीटिंग के लिए स्थगित किया गया है.

कुत्ते ने अटैक किया तो भरना होगा जुर्माना: इसके साथ ही जिन लोगों द्वारा पिटबुल व अन्य प्रजातियों के खतरनाक कुत्ते को अपने घर में रखना हैं उन्हें पेट शॉपकीपर, पैट ब्रीडर और पेट केयरटेकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. ऐसे में अगर इन कुत्तों द्वारा किसी आम व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उनसे भारी जुर्माना भी वसूल किया जाएगा. इस एजेंडे को लेकर इस बार सहमति न बनने पर इस एजेंडे को अगली मीटिंग के लिए स्थगित कर दिया गया.

ये भी पढ़ें: Pitbull Dog Attack: रेवाड़ी में पिटबुल के हमले में बच्चा घायल, सरकारी नियमों की अनदेखी बच्चों पर भारी

चंडीगढ़ में कुत्तों को लेकर बनाए गए पेट एंड कम्युनिटी डॉग ड्राफ्ट 2023 पर फैसला टल गया है. चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में इस एजेंडे में शामिल किया गया था. लेकिन पार्षदों ने इसमें कई तरह के सुझाव दिए. जिसके बाद अगली बैठक में इसे सुधार के बाद पेश करने की सहमति बन गई है. चंडीगढ़ में अभी तक केवल 2 ही पालतू कुत्ते रखने का प्रावधान है. लेकिन इस ड्राफ्ट में इसे बढ़ाकर 3 किया गया था. जिस पर शर्त रखी गई थी कि अगर कोई व्यक्ति कुत्ता पालना चाहता है तो उसे कम्युनिटी डॉग को अडॉप्ट करना होगा. व्यक्ति उसे तीसरे कुत्ते के रूप में पाल सकता है.

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खतरनाक कुत्ते इंसानों पर कर सकते हैं अटैक: बता दें कि चंडीगढ़ के रहने वाले लोगों द्वारा अपनी सहूलियत और शौक के हिसाब से कुछ किस्म के कुत्तों को घर में रखा गया है. जिसमें पिटबुल, बुलडॉग और अन्य किस्म के कुत्तों को लेकर आए दिन शिकायत दर्ज करवाई जाती है. इन कुत्तों की खुराक भी मांस मछली होती है. यही वजह है कि ये कुत्ते किसी भी इंसान पर अटैक कर सकते हैं.

जगह के हिसाब से तय हो कुत्तों की संख्या: इस बार की बैठक के दौरान हुई बहस में पार्षदों की ओर से सुझाव दिए गए हैं कि जिन इलाकों में जगह खुली है उन इलाकों में कुत्तों की संख्या सीमित की जाए. अगर किसी व्यक्ति के पास एक बड़ा घर है तो वह एक से अधिक कुत्तों को पाल सकता है. लेकिन अगर वो किराए के मकान में रह रहा है या फिर किसी छोटी जगह पर रहता है, तो उसे एक से ज्यादा कुत्ते पालने की इजाजत न दी जाए.

बैठक में नहीं बनी सहमति: इसके अलावा, जिन लोगों द्वारा पिटबुल या अन्य खतरनाक प्रजातियों के कुत्ते को अपने घर में रखना है, उन्हें पेट शॉपकीपर, पेट शॉपकीपर, पेट ब्रीडर और पेट केयर टेकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. अगर ये कुत्ते किसी आम इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं तो कुत्ता रखने वालों से भारी जुर्माना भी वसूल किया जाएगा. वहीं, इस एजेंट को लेकर इस बार सहमति ना बनने पर इस एजेंट को अगली मीटिंग के लिए स्थगित किया गया है.

कुत्ते ने अटैक किया तो भरना होगा जुर्माना: इसके साथ ही जिन लोगों द्वारा पिटबुल व अन्य प्रजातियों के खतरनाक कुत्ते को अपने घर में रखना हैं उन्हें पेट शॉपकीपर, पैट ब्रीडर और पेट केयरटेकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. ऐसे में अगर इन कुत्तों द्वारा किसी आम व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उनसे भारी जुर्माना भी वसूल किया जाएगा. इस एजेंडे को लेकर इस बार सहमति न बनने पर इस एजेंडे को अगली मीटिंग के लिए स्थगित कर दिया गया.

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