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चंडीगढ़ में नहीं लगा लॉकडाउन, सख्ती के साथ ये नई पाबंदियां लागू - चंडीगढ़ लॉकडाउन नियम

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चंडीगढ़ में नहीं लगा लॉकडाउन
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Published : May 3, 2021, 6:11 PM IST

Updated : May 3, 2021, 6:49 PM IST

18:10 May 03

No lockdown in Chandigarh

चंडीगढ़: रविवार को हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन लगने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, कि राजधानी चंडीगढ़ में भी प्रशासन की ओर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है. जिसको लेकर सोमवार को प्रशासक वीपी सिंह बदनोर ने अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के बाद फैसला लिया गया कि चंडीगढ़ में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा. प्रशासक का कहना है कि चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी है और यहां पर हर रोज हजारों लोग आते-जाते हैं. यहां पर बहुत से सरकारी दफ्तर भी हैं, जिनमें हरियाणा और पंजाब से आने वाले सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं. ऐसे में चंडीगढ़ की सीमाओं को सील नहीं किया जा सकता.

ये भी पढ़ेंः कोरोना का मतलब अस्पताल जाना नहीं, चंडीगढ़ PGI के डॉक्टर बोले- इन तीन चीजों का ध्यान रखना जरूरी

चंडीगढ़ प्रशासक ने कहा कि यहांं बहुत से लोग लेबर का काम करते हैं. जो अलग-अलग राज्यों से यहां पर आए हुए हैं. लॉकडाउन की वजह से उन लोगों के लिए जीवन यापन का संकट खड़ा हो जाएगा. ऐसे में फिलहाल चंडीगढ़ में लॉक डाउन नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कुछ पाबंधियां लगाई जा रही हैं. जिनका सख्ती से पालन किया जाना जरूरी है.

चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जारी नए नियम:

  1. चंडीगढ़ में कल यानी मंगलवार, तारीख 4 मई शाम 5 बजे से 11 मई सुबह 5 बजे तक कोई गैर जरूरी सामान की दुकानें नहीं खुलेंगी.
  2. सभी सरकारी दफ्तरों और बैंकों में 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम होगा.
  3. प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम होगा.
  4. पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी सवारियों के साथ चलेगा.
  5. सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, बार, स्विमिंग पूल और कोचिंग सेंटर्स पर पाबंदी जारी रहेगी.
    स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बंद रहेंगे.
  6. रेस्टॉरेंट्स, होटल, कॉफी शॉप, खाने की दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ टेकअवे(घर ले जाने) की अनुमति होगी. सीटिंग की परमिशन नहीं होगी. रात 9 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी.
  7. सभी तरह की सामाजिक, स्पोर्ट्स और राजनीतिक गतिविधियों पर बैन रहेगा.
  8. UPSC को छोड़कर सभी तरह के इम्तिहान होंगे पोस्टपोंड.
  9. इंटर स्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन चंडीगढ़ में आने वालों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी.
  10. सरकारी दफ्तरों में जाने वाले लोगो को भी अपनी नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ रखना ज़रूरी होगा.
  11. सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, लेबोर्ट्रिस पूरी तरह चलती रहेगी.
  12. शादियों पर 50 और संस्कार पर 20 लोगों की अधिकतम संख्या ही परमिट होगी.
  13. भीड़भाड़ वाले इलाके जैसे सुखना लेक, रॉक गार्डन, म्यूज़ियम, लाइब्रेरी बंद रहेंगे.
  14. स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन स्टाफ को आना होगा.
  15. जो दुकानें ज़रूरी समान बेचते हैं जिनमें ब्रेड, दूध, सब्ज़ी, फ्रूट, डेरी प्रोडक्ट्स, अंडे, मीट और मोबाइल रिपेयर की खोल सकते है.
  16. शनिवार और रविवार को शहर में सम्पूर्ण वीकेंड कर्फ्यू रहेगा.
  17. चंडीगढ़ प्रशासन से मान्यता प्राप्त सभी पत्रकार फ्रंटलाइन वर्कर्स में गिने जाएंगे.

ये पढ़ें- हरियाणा में अब सरकारी और प्राइवेट बसें पूर्ण रूप से बंद, इमरजेंसी में ऐसे मिलेगी बस

18:10 May 03

No lockdown in Chandigarh

चंडीगढ़: रविवार को हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन लगने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, कि राजधानी चंडीगढ़ में भी प्रशासन की ओर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है. जिसको लेकर सोमवार को प्रशासक वीपी सिंह बदनोर ने अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के बाद फैसला लिया गया कि चंडीगढ़ में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा. प्रशासक का कहना है कि चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी है और यहां पर हर रोज हजारों लोग आते-जाते हैं. यहां पर बहुत से सरकारी दफ्तर भी हैं, जिनमें हरियाणा और पंजाब से आने वाले सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं. ऐसे में चंडीगढ़ की सीमाओं को सील नहीं किया जा सकता.

ये भी पढ़ेंः कोरोना का मतलब अस्पताल जाना नहीं, चंडीगढ़ PGI के डॉक्टर बोले- इन तीन चीजों का ध्यान रखना जरूरी

चंडीगढ़ प्रशासक ने कहा कि यहांं बहुत से लोग लेबर का काम करते हैं. जो अलग-अलग राज्यों से यहां पर आए हुए हैं. लॉकडाउन की वजह से उन लोगों के लिए जीवन यापन का संकट खड़ा हो जाएगा. ऐसे में फिलहाल चंडीगढ़ में लॉक डाउन नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कुछ पाबंधियां लगाई जा रही हैं. जिनका सख्ती से पालन किया जाना जरूरी है.

चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जारी नए नियम:

  1. चंडीगढ़ में कल यानी मंगलवार, तारीख 4 मई शाम 5 बजे से 11 मई सुबह 5 बजे तक कोई गैर जरूरी सामान की दुकानें नहीं खुलेंगी.
  2. सभी सरकारी दफ्तरों और बैंकों में 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम होगा.
  3. प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम होगा.
  4. पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी सवारियों के साथ चलेगा.
  5. सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, बार, स्विमिंग पूल और कोचिंग सेंटर्स पर पाबंदी जारी रहेगी.
    स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बंद रहेंगे.
  6. रेस्टॉरेंट्स, होटल, कॉफी शॉप, खाने की दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ टेकअवे(घर ले जाने) की अनुमति होगी. सीटिंग की परमिशन नहीं होगी. रात 9 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी.
  7. सभी तरह की सामाजिक, स्पोर्ट्स और राजनीतिक गतिविधियों पर बैन रहेगा.
  8. UPSC को छोड़कर सभी तरह के इम्तिहान होंगे पोस्टपोंड.
  9. इंटर स्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन चंडीगढ़ में आने वालों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी.
  10. सरकारी दफ्तरों में जाने वाले लोगो को भी अपनी नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ रखना ज़रूरी होगा.
  11. सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, लेबोर्ट्रिस पूरी तरह चलती रहेगी.
  12. शादियों पर 50 और संस्कार पर 20 लोगों की अधिकतम संख्या ही परमिट होगी.
  13. भीड़भाड़ वाले इलाके जैसे सुखना लेक, रॉक गार्डन, म्यूज़ियम, लाइब्रेरी बंद रहेंगे.
  14. स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन स्टाफ को आना होगा.
  15. जो दुकानें ज़रूरी समान बेचते हैं जिनमें ब्रेड, दूध, सब्ज़ी, फ्रूट, डेरी प्रोडक्ट्स, अंडे, मीट और मोबाइल रिपेयर की खोल सकते है.
  16. शनिवार और रविवार को शहर में सम्पूर्ण वीकेंड कर्फ्यू रहेगा.
  17. चंडीगढ़ प्रशासन से मान्यता प्राप्त सभी पत्रकार फ्रंटलाइन वर्कर्स में गिने जाएंगे.

ये पढ़ें- हरियाणा में अब सरकारी और प्राइवेट बसें पूर्ण रूप से बंद, इमरजेंसी में ऐसे मिलेगी बस

Last Updated : May 3, 2021, 6:49 PM IST
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