चंडीगढ़: बीजेपी सांसद किरण खेर के साथ 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. अदालत ने आरोपी चैतन्य अग्रवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. स्टेटस रिपोर्ट में पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इसके बाद आरोपी चैतन्य के वकीलों ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली और जमानत के लिए दोबारा अर्जी लगाई.
क्या है पूरा मामला: दरअसल, चैतन्य अग्रवाल ने चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर पर आरोप लगाया था. उसने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सांसद द्वारा उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है. ऐसे में मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने चैतन्य को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश जारी किए थे. जिसके बाद मनीमाजरा पुलिस ने निवेशक सलाहकार चैतन्य को सुरक्षा मुहैया करवा दी थी. चैतन्य की कोठी पर पुलिस के दो जवान तैनात किए गए हैं.
चैतन्य ने दी शिकायत: चैतन्य अग्रवाल ने पुलिस थाने में जाकर अपने बयान दर्ज करवा दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने पुलिस को बताया कि सांसद किरण खेर से उन्होंने 8 करोड़ रुपये लिए थे. जिसमें 2 करोड़ उसने लौटा दिए हैं. बाकी के 6 करोड़ भी जल्द ही लौटा देने की बात कही है. चैतन्य ने आरोप लगाया है कि 1 दिसंबर को सांसद खेर ने घर पर बुलाकर उसे प्रताड़ित भी किया था.
किरण खेर ने दी शिकायत में कहा: सांसद किरण खेर ने पुलिस को दी शिकायत में चैतन्य अग्रवाल पर आरोप लगाया कि अग्रवाल ने उनसे 8 करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं में निवेश करने के लिए मांगे थे. जब उन्हें पता चला कि चैतन्य इन पैसों का इस्तेमाल अपने निजी कामों में कर रहा है तो किरण खेर ने वो पैसे वापस मांगे. जिसे अग्रवाल ने एक अलग ही रूप देते हुए मामला कोर्ट तक पहुंचा दिया.
SSP ने बनाई जांच कमेटी: चंडीगढ़ एसएसपी कंवरदीप कौर ने मामले में जांच के लिए टीम का गठन किया है. सोमवार को पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. ऐसे में आरोपी के घर तक समन भी भेजा गया.
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