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मंत्रियों को मिली तबादले की पावर, 1 से 15 दिसंबर तक मंत्री कर सकते हैं अपने विभाग के अधिकारियों के तबादले - Transfer of officers in Haryana

हरियाणा में 1 से 15 दिसंबर तक राज्य के मंत्री अपने विभागों के कर्मचारियों के तबादले कर सकते हैं. इस दौरान मंत्री अपने पसंद, नापसंद के अधिकारियों का स्थानांतरण कर सकते हैं.

ministers will be able to transfer their department officials  In Haryana
हरियाणा में मंत्री कर सकेंगे अपने विभाग के अधिकारियों के तबादले
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Published : Nov 29, 2019, 9:06 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक राज्य के मंत्री अपने विभागों के कर्मचारियों के तबादले कर सकते हैं. इस दौरान मंत्री अपने पसंद के अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण अपने विभाग के अनुरुप कर सकते हैं. मंत्री अपनी पसंद के अनुरूप ग्रुप बी, सी और डी के कर्मचारियों का स्थानांतरण कर सकेंगे.

मुख्य सचिव ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को लिखित में दी जानकारी

इस संबंध में मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को लिखित में आदेश जारी करके बताया है. इस पंद्रह दिन में मंत्रियों को ये शक्ति दी गई है कि वो अपने विभागों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला कर सकें. 500 कर्मचारियों से अधिक स्टॉफ वाले विभागों में अस्थायी रूप से ट्रांसफर होगा.

इसे भी पढ़ें: चंडीगढ़: कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कमेटी की हुई बैठक, BJP-JJP के घोषणा पत्रों को किया गया स्टडी

नई कार्यकाल में पहली बार होगा कर्मचारियों का तबादला
मनोहर लाल खट्टर के दूसरे कार्यकाल में पहली बार मंत्रियों को तबादले की शक्ति मिली है. इससे 500 कर्मचारियों से कम स्टाफ वाले विभागों के लोगों को फायदा होगा. इसके अलावा जिन महकमों में ऑनलाइन तबादला नीति नहीं बन पाई है, उनके कर्मचारियों को 31 मार्च तक के लिए संबंधित मंत्री अस्थायी रूप से ट्रांसफर कर सकेंगे.

तबादले का कारण का पूरा विवरण देना होगा
सभी विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किया गया है कि स्थानांतरण पत्र पर साफ लिखा जाए कि तबादला जनहित में किया गया है कि नहीं. वहीं मुख्यमंत्री ने प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण का अधिकार अपने पास रखा है.

चंडीगढ़: हरियाणा में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक राज्य के मंत्री अपने विभागों के कर्मचारियों के तबादले कर सकते हैं. इस दौरान मंत्री अपने पसंद के अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण अपने विभाग के अनुरुप कर सकते हैं. मंत्री अपनी पसंद के अनुरूप ग्रुप बी, सी और डी के कर्मचारियों का स्थानांतरण कर सकेंगे.

मुख्य सचिव ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को लिखित में दी जानकारी

इस संबंध में मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को लिखित में आदेश जारी करके बताया है. इस पंद्रह दिन में मंत्रियों को ये शक्ति दी गई है कि वो अपने विभागों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला कर सकें. 500 कर्मचारियों से अधिक स्टॉफ वाले विभागों में अस्थायी रूप से ट्रांसफर होगा.

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नई कार्यकाल में पहली बार होगा कर्मचारियों का तबादला
मनोहर लाल खट्टर के दूसरे कार्यकाल में पहली बार मंत्रियों को तबादले की शक्ति मिली है. इससे 500 कर्मचारियों से कम स्टाफ वाले विभागों के लोगों को फायदा होगा. इसके अलावा जिन महकमों में ऑनलाइन तबादला नीति नहीं बन पाई है, उनके कर्मचारियों को 31 मार्च तक के लिए संबंधित मंत्री अस्थायी रूप से ट्रांसफर कर सकेंगे.

तबादले का कारण का पूरा विवरण देना होगा
सभी विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किया गया है कि स्थानांतरण पत्र पर साफ लिखा जाए कि तबादला जनहित में किया गया है कि नहीं. वहीं मुख्यमंत्री ने प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण का अधिकार अपने पास रखा है.

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