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Sexual Harassment Case: संदीप सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश, पीड़िता के पिता बोले- कोर्ट से न्याय की उम्मीद - चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट

मंत्री संदीप सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोप मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने मंत्री के खिलाफ चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है. खबर है कि शिकायतकर्ता ने FIR में धारा 376 और 511 जोड़ने की मांग की है.

sandeep singh sexual abuse case
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Aug 26, 2023, 9:04 AM IST

Updated : Aug 26, 2023, 12:04 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार में मंत्री संदीप सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोप के मामले में चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से एक बड़ी अपडेट दी गई है. चंडीगढ़ पुलिस ने मंत्री के खिलाफ चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है. खबर है कि चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से फाइल की गई चार्जशीट में पीड़ित जूनियर महिला कोच और संदीप सिंह के बीच सोशल मीडिया पर हुई चैट को भी अहम रूप से शामिल किया है.

ये भी पढ़ें- जूनियर महिला कोच पर मकान मालिक के आरोप- 6 महीने से नहीं दिया किराया, देर रात शराब पीकर आती है घर

चंडीगढ़ पुलिस ने पेश की चार्जशीट: एसआईटी की जांच के बाद ये चालान चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अमन इंदर सिंह संधू की अदालत में पेश किया गया है. इस मामले में पीड़ित जूनियर महिला कोच के वकील दीपांशु बंसल का कहना है कि इस बात की जानकारी मीडिया में चंडीगढ़ पुलिस की ओर से साझा की गई है कि एसआईटी जांच के बाद अब चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है.

FIR में धारा 376 और 511 जोड़ने की मांग: कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रहा हैं कि चार्जशीट में कुछ धाराएं हटाई गई हैं. इस बारे में पीड़ित महिला कोच के वकील दीपांशु बंसल ने कहा कि जिन धाराओं 376, 511 को हटाए जाने की बात हो रही है. वो कभी एफआईआर में थी ही नहीं. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से इन धाराओं को जोड़ने की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि अभी हमें चार्जशीट की कॉपी मिलना बाकी है.

महिला जूनियर कोच के पिता ने कहा कि चंड़ीगढ़ पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी. उन्होंने उम्मीद जताई कि अब उन्हें न्याय जरूर मिलेगा. उन्होंने कहा कि हमें अदालत पर पूरा भरोसा है. जल्द ही संदीप सिंह की गिरफ्तारी भी हो जाएगी. उन्होंने कहा कि एफआईआर में अटैम्पट टू रेप की धारा नहीं जोड़ी गई है. ये धारा भी जोड़ी जानी चाहिए थी. हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में संदीप सिंह का मामला नहीं उठा. जिसपर जूनियर महिला के कोच ने दुख जताया.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार में मंत्री संदीप सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोप के मामले में चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से एक बड़ी अपडेट दी गई है. चंडीगढ़ पुलिस ने मंत्री के खिलाफ चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है. खबर है कि चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से फाइल की गई चार्जशीट में पीड़ित जूनियर महिला कोच और संदीप सिंह के बीच सोशल मीडिया पर हुई चैट को भी अहम रूप से शामिल किया है.

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चंडीगढ़ पुलिस ने पेश की चार्जशीट: एसआईटी की जांच के बाद ये चालान चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अमन इंदर सिंह संधू की अदालत में पेश किया गया है. इस मामले में पीड़ित जूनियर महिला कोच के वकील दीपांशु बंसल का कहना है कि इस बात की जानकारी मीडिया में चंडीगढ़ पुलिस की ओर से साझा की गई है कि एसआईटी जांच के बाद अब चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है.

FIR में धारा 376 और 511 जोड़ने की मांग: कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रहा हैं कि चार्जशीट में कुछ धाराएं हटाई गई हैं. इस बारे में पीड़ित महिला कोच के वकील दीपांशु बंसल ने कहा कि जिन धाराओं 376, 511 को हटाए जाने की बात हो रही है. वो कभी एफआईआर में थी ही नहीं. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से इन धाराओं को जोड़ने की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि अभी हमें चार्जशीट की कॉपी मिलना बाकी है.

महिला जूनियर कोच के पिता ने कहा कि चंड़ीगढ़ पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी. उन्होंने उम्मीद जताई कि अब उन्हें न्याय जरूर मिलेगा. उन्होंने कहा कि हमें अदालत पर पूरा भरोसा है. जल्द ही संदीप सिंह की गिरफ्तारी भी हो जाएगी. उन्होंने कहा कि एफआईआर में अटैम्पट टू रेप की धारा नहीं जोड़ी गई है. ये धारा भी जोड़ी जानी चाहिए थी. हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में संदीप सिंह का मामला नहीं उठा. जिसपर जूनियर महिला के कोच ने दुख जताया.

Last Updated : Aug 26, 2023, 12:04 PM IST
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