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चंडीगढ़ में 31 मार्च तक सभी सार्वजनिक वाहनों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगवाना अनिवार्य, वरना होगा भारी चालान - चंडीगढ़ की ताजा खबर

चंडीगढ़ में सभी सार्वजनिक वाहनों (ऑटो को छोड़कर) को 31 मार्च से पहले व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगवाना अनिवार्य होगा. चंडीगढ़ प्रशासन के परिवहन सचिव नितिन कुमार यादव ने ये आदेश जारी किए हैं. डिवाइस नहीं लगाने पर भारी चालान काटा जायेगा.

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चंडीगढ़ में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस
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Published : Mar 11, 2023, 7:26 AM IST

चंडीगढ़: राजधानी चंडीगढ़ में सार्वजनिक वाहनों में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड सभी सार्वजनिक वाहन (ऑटो को छोड़कर) शामिल हैं. ऐसे में शहर के अंदर चलने वाली बस, टैक्सी और अन्य चंडीगढ़ सार्व‌जनिक वाहनों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन अनिवार्य रूप से लगवाना होगा.

चंडीगढ़ के परिवहन सचिव नितिन कुमार यादव ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नितिन यादव ने अपने आदेश में कहा कि, अगर 31 मार्च से पहले ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर प्रशासन द्वारा विधिवत कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा चंडीगढ़ में जो नए सार्वजनिक वाहन रजिस्टर्ड होंगे उन्हें रजिस्ट्रेशन के समय यह काम करना होगा. डिवाइस के लगने के बाद ही गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, परमिट, रिनुअल, फिटनेस आदि के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे.

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परिवहन विभाग का नोटिफिकेशन

बता दें कि चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित द्वारा चंडीगढ़ में परिवहन विभाग को 1 जनवरी, 2023 से सभी सार्वजनिक क्षेत्र के वाहनों के लिए वाहन स्थान ट्रैकिंग (VLT) डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य किया गया था. जिला प्रशासन ने इसके लिए एक अधिसूचना भी जारी की थी. भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर इस संबंध में निर्देश जारी किये गए थे.

चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार चंडीगढ़ में सार्वजनिक सेवा वाहनों (मैक्सी कैब, मोटर कैब, बस) के लिए ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य किया था. लेकिन मौजूदा समय तक रजिस्टर्ड वाहनों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया है. शहर में सिर्फ सीटीयू द्वारा ही इस नियम को लागू करते हुए अपने 700 से अधिक वाहनों में ये डिवाइस लगवाई है. सीटीयू के अलावा इस नियम को किसी और वाहनों में लागू नहीं किया गया है.

ये भी पढ़ें- ई टेंडरिंग पर बेनतीजा रही बैठक, 17 मार्च को हरियाणा विधानसभा का घेराव करेंगे सरपंच

चंडीगढ़: राजधानी चंडीगढ़ में सार्वजनिक वाहनों में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड सभी सार्वजनिक वाहन (ऑटो को छोड़कर) शामिल हैं. ऐसे में शहर के अंदर चलने वाली बस, टैक्सी और अन्य चंडीगढ़ सार्व‌जनिक वाहनों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन अनिवार्य रूप से लगवाना होगा.

चंडीगढ़ के परिवहन सचिव नितिन कुमार यादव ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नितिन यादव ने अपने आदेश में कहा कि, अगर 31 मार्च से पहले ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर प्रशासन द्वारा विधिवत कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा चंडीगढ़ में जो नए सार्वजनिक वाहन रजिस्टर्ड होंगे उन्हें रजिस्ट्रेशन के समय यह काम करना होगा. डिवाइस के लगने के बाद ही गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, परमिट, रिनुअल, फिटनेस आदि के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे.

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परिवहन विभाग का नोटिफिकेशन

बता दें कि चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित द्वारा चंडीगढ़ में परिवहन विभाग को 1 जनवरी, 2023 से सभी सार्वजनिक क्षेत्र के वाहनों के लिए वाहन स्थान ट्रैकिंग (VLT) डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य किया गया था. जिला प्रशासन ने इसके लिए एक अधिसूचना भी जारी की थी. भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर इस संबंध में निर्देश जारी किये गए थे.

चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार चंडीगढ़ में सार्वजनिक सेवा वाहनों (मैक्सी कैब, मोटर कैब, बस) के लिए ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य किया था. लेकिन मौजूदा समय तक रजिस्टर्ड वाहनों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया है. शहर में सिर्फ सीटीयू द्वारा ही इस नियम को लागू करते हुए अपने 700 से अधिक वाहनों में ये डिवाइस लगवाई है. सीटीयू के अलावा इस नियम को किसी और वाहनों में लागू नहीं किया गया है.

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