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हरियाणा आबकारी नियम में संशोधन, सरकार ने घटाई शराब पीने की उम्र, जानें नया नियम

सरकार ने हरियाणा आबकारी नियम में संशोधन किया है, जिसके तहत हरियाणा में शराब पीने, बेचने और खरीदने की आयु घटा (liquor drinking age in haryana) दी गई है. हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित कर दिया गया है.

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हरियाणा सरकार ने घटाई शराब पीने की उम्र
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Published : Dec 22, 2021, 6:46 PM IST

Updated : Dec 22, 2021, 6:58 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल (liquor drinking age in haryana) कर दी है. सरकार ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 'हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021' पारित किया है. इस विधेयक के मुताबिक अब प्रदेश में शराब खरीदने और पीने की वैध न्यूनतम उम्र 21 साल हो गई है. इससे पहले प्रदेश में 25 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति ना तो शराब खरीद सकता था और ना ही बेच सकता था.

बता दें कि हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे दिन (haryana assembly winter session fourth day) हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 को आगे संशोधित करने के लिए हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है. हरियाणा आबकारी अधिनियम,1914 की धारा 27 में प्रावधान है कि किसी भी देशी शराब या नशीली दवाओं के निर्माण के साथ-साथ थोक या रिटेल बिक्री के लिए पट्टा राज्य सरकार की ओर से कम से कम 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता था.

हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक के धारा 62 में प्रावधान है कि यदि कोई लाइसेंस प्राप्त विक्रेता या उसका कर्मचारी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को कोई शराब या नशीली दवा बेचता है या वितरित करता है, तो वह किसी भी अन्य दंड के अतिरिक्त 50 हजार रुपये तक के जुर्माने के साथ दण्ड के लिए उत्तरदायी हो सकता है.

ये पढ़ें- हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र: सदन में बोले दुष्यंत चौटाला- डबवाली से पानीपत तक बनेगा एक्सप्रेस-वे

साल 2021-22 के लिए आबकारी नीति तैयार करते समय, यह चर्चा की गई थी कि उपरोक्त आयु सीमा को पच्चीस वर्ष से घटाकर इक्कीस वर्ष किया जा सकता है, क्योंकि कई अन्य राज्यों ने न्यूनत आयु सीमा निर्धारित की है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में इस आयु सीमा को घटाकर इक्कीस वर्ष कर दिया है. इसके अलावा, मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से काफी बदलाव आया है. जब उपरोक्त प्रावधानों के आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था. लोग अब अधिक शिक्षित हैं और नए प्रयासों में भाग ले रहे हैं और जिम्मेदार हैं, शराब पीने की बात आने पर तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं.

ये भी पढ़ें- हरियाणा: प्राइवेट नौकरियों में एससी/बीसी को नहीं मिलेगा अलग आरक्षण, डिप्टी सीएम ने बताई यह वजह

हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक की धारा 29 के तहत किसी भी लाइसेंसधारी विक्रेता या ऐसे विक्रेता के नियोजन में या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को पच्चीस वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को किसी भी शराब या नशीली दवा को बेचने या वितरित करने के लिए प्रतिबंधित करती है. धारा 30 में यह प्रावधान है कि 25 वर्ष से कम आयु के ऐसे किसी भी पुरुष या किसी भी महिला को किसी भी व्यक्ति द्वारा नियोजित नहीं किया जा सकता है, जिसके पास अपने परिसर के उपभोग के लिए शराब या नशीली दवा बेचने का लाइसेंस है.

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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल (liquor drinking age in haryana) कर दी है. सरकार ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 'हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021' पारित किया है. इस विधेयक के मुताबिक अब प्रदेश में शराब खरीदने और पीने की वैध न्यूनतम उम्र 21 साल हो गई है. इससे पहले प्रदेश में 25 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति ना तो शराब खरीद सकता था और ना ही बेच सकता था.

बता दें कि हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे दिन (haryana assembly winter session fourth day) हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 को आगे संशोधित करने के लिए हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है. हरियाणा आबकारी अधिनियम,1914 की धारा 27 में प्रावधान है कि किसी भी देशी शराब या नशीली दवाओं के निर्माण के साथ-साथ थोक या रिटेल बिक्री के लिए पट्टा राज्य सरकार की ओर से कम से कम 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता था.

हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक के धारा 62 में प्रावधान है कि यदि कोई लाइसेंस प्राप्त विक्रेता या उसका कर्मचारी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को कोई शराब या नशीली दवा बेचता है या वितरित करता है, तो वह किसी भी अन्य दंड के अतिरिक्त 50 हजार रुपये तक के जुर्माने के साथ दण्ड के लिए उत्तरदायी हो सकता है.

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साल 2021-22 के लिए आबकारी नीति तैयार करते समय, यह चर्चा की गई थी कि उपरोक्त आयु सीमा को पच्चीस वर्ष से घटाकर इक्कीस वर्ष किया जा सकता है, क्योंकि कई अन्य राज्यों ने न्यूनत आयु सीमा निर्धारित की है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में इस आयु सीमा को घटाकर इक्कीस वर्ष कर दिया है. इसके अलावा, मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से काफी बदलाव आया है. जब उपरोक्त प्रावधानों के आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था. लोग अब अधिक शिक्षित हैं और नए प्रयासों में भाग ले रहे हैं और जिम्मेदार हैं, शराब पीने की बात आने पर तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं.

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हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक की धारा 29 के तहत किसी भी लाइसेंसधारी विक्रेता या ऐसे विक्रेता के नियोजन में या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को पच्चीस वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को किसी भी शराब या नशीली दवा को बेचने या वितरित करने के लिए प्रतिबंधित करती है. धारा 30 में यह प्रावधान है कि 25 वर्ष से कम आयु के ऐसे किसी भी पुरुष या किसी भी महिला को किसी भी व्यक्ति द्वारा नियोजित नहीं किया जा सकता है, जिसके पास अपने परिसर के उपभोग के लिए शराब या नशीली दवा बेचने का लाइसेंस है.

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Last Updated : Dec 22, 2021, 6:58 PM IST
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