ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में समस्याओं का अंबार, समाधान जरूरी है: हाईकोर्ट

चंडीगढ़ में बढ़ते प्रदुषण की समस्या को लेकर 'द रन क्लब' की ओर से हाईकोर्ट में यचिका दायर की गई है. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. कोर्ट ने एनजीओ की याचिका पर यूटी प्रशासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है.

author img

By

Published : Mar 29, 2019, 11:43 AM IST

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

चंडीगढ़: हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट ने भी 'सिटी ब्युटीफुल' की साफ-सफाई की पोल खोल दी थी. जिसमें यूटी तिसरे पायदान से सीधा 20वें स्थान पर आ गया था. जिसके बाद से ही शहर की साफ-सफाई को लेकर प्रशासन पर सवाल खड़े होने लग गए थे. अब 'द रन कल्ब' नाम की एक एनजीओ ने शहर में बढ़ती गंदगी और प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

'प्रशासन की लापरवाही से बढ़ रहा प्रदूषण'
शहर में कचरे को लेकर एनजीओ ने कोर्ट को बताया कि शहर में कूड़े के जगह-जगह ढेर लगे रहते हैं. जिनको सही समय पर उठाया नहीं जाता है. इसके साथ ही जो कचरा उठाया जाता है उसको प्लांट में प्रोसेस करने से पहले जहां रखा जाता है, वहां से उससे रिसने वाला पानी आस-पास के लोगों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है.

इसके साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को चलाने का ठेका जेपी ग्रुप को दिया गया है. इस कंपनी को जितना कचरा निपटाने का काम दिया गया था यह अपनी क्षमता से कम काम कर रही है, जिसके चलते शहर के लोगों को परेशानी होती है. इसके साथ ही याची ने कहा कि शहर मे जगह-जगह कूड़े और पत्तों का ढेर लगा रहता है. याची ने कहा कि जिस प्रकार नियमों को ताक पर रखा जा रहा है उससे लोगों का शहर में जीना मुहाल हो गया है. साथ ही शहर में हवा की गुणवत्ता तेजी से गिर रही है जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है.

हाईकोर्ट ने दी कड़ी प्रतिक्रिया
याची की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट इन सभी समस्याओं से वाकिफ है. शहर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और इन सभी का समाधान किया जाना बहुत जरूरी है. हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में उठाए गए सभी मुद्दों का समाधान बहुत जरूरी है और यह सही प्रकार से हो इसके लिए मुद्दों पर एक-एक कर सुनवाई की जानी चाहिए. हाईकोर्ट ने याचिका पर प्रशासक के सलाहकार, निगम कमिश्नर, डीजीपी, एसएसपी ट्रैफिक, एसटीए के सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जेपी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं.

चंडीगढ़: हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट ने भी 'सिटी ब्युटीफुल' की साफ-सफाई की पोल खोल दी थी. जिसमें यूटी तिसरे पायदान से सीधा 20वें स्थान पर आ गया था. जिसके बाद से ही शहर की साफ-सफाई को लेकर प्रशासन पर सवाल खड़े होने लग गए थे. अब 'द रन कल्ब' नाम की एक एनजीओ ने शहर में बढ़ती गंदगी और प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

'प्रशासन की लापरवाही से बढ़ रहा प्रदूषण'
शहर में कचरे को लेकर एनजीओ ने कोर्ट को बताया कि शहर में कूड़े के जगह-जगह ढेर लगे रहते हैं. जिनको सही समय पर उठाया नहीं जाता है. इसके साथ ही जो कचरा उठाया जाता है उसको प्लांट में प्रोसेस करने से पहले जहां रखा जाता है, वहां से उससे रिसने वाला पानी आस-पास के लोगों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है.

इसके साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को चलाने का ठेका जेपी ग्रुप को दिया गया है. इस कंपनी को जितना कचरा निपटाने का काम दिया गया था यह अपनी क्षमता से कम काम कर रही है, जिसके चलते शहर के लोगों को परेशानी होती है. इसके साथ ही याची ने कहा कि शहर मे जगह-जगह कूड़े और पत्तों का ढेर लगा रहता है. याची ने कहा कि जिस प्रकार नियमों को ताक पर रखा जा रहा है उससे लोगों का शहर में जीना मुहाल हो गया है. साथ ही शहर में हवा की गुणवत्ता तेजी से गिर रही है जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है.

हाईकोर्ट ने दी कड़ी प्रतिक्रिया
याची की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट इन सभी समस्याओं से वाकिफ है. शहर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और इन सभी का समाधान किया जाना बहुत जरूरी है. हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में उठाए गए सभी मुद्दों का समाधान बहुत जरूरी है और यह सही प्रकार से हो इसके लिए मुद्दों पर एक-एक कर सुनवाई की जानी चाहिए. हाईकोर्ट ने याचिका पर प्रशासक के सलाहकार, निगम कमिश्नर, डीजीपी, एसएसपी ट्रैफिक, एसटीए के सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जेपी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं.

Intro: चंडीगढ़ शहर में लगे कचरे के अंबार, डड्ड  माजरा प्लांट से बाहर बहती गंदगी और वायू प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त

-कहा शहर में गंभीर समस्याओं का अंबार, हम स्थिति देख रहें हैं और समाधान जरूरी है: हाईकोर्ट 

-एनजीओ की याचिका पर सुनवाई के दौरान नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब 


Body:


चंडीगढ़ शहर मे कचरे, डंपिंग ग्राउंड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के सही प्रकार से काम न करने और कूड़ा व प्लास्टिक जलाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन सहित अन्य को नेाटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। 

द रन क्लब की ओर से याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया गया कि चंडीगढ़ शहर में कूड़े के जगह-जगह ढेर लगे रहते हैं जिनको सही समय पर उठाया नहीं जाता है। इसके साथ ही जो कचरा उठाया जाता है उसको प्लांट में प्रोसेस करने से पहले जहां रखा जाता है वहां से उससे रिसने वाला पानी आस-पास के लोगों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है। इसके साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को चलाने का ठेका जेपी गु्रप को दिया गया है। इस कंपनी को जितना कचरा निपटाने का काम दिया गया था यह अपनी क्षमता से कम काम कर रही है जिसके चलते शहर के लोगों को परेशानी होती है। इसके साथ ही याची ने कहा कि शहर मे जगह-जगह कूड़ा और पत्ते जलाए जाते हैं जो सीधे तौर पर नियमों के खिलाफ है। याची ने कहा कि जिस प्रकार नियमों को ताक पर रखा जा रहा है उससे लोगों का शहर में जीना मुहाल हो गया है। साथ ही शहर में हवा की गुणवत्ता तेजी से गिर रही है जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। साथ ही वाहनों से बेहद प्रदूषित धुंआ निकलता है और ऐसे में प्रदूषण से जुड़ा प्रमाण पत्र जारी करते हुए नियमों को और अधिक सख्त करने की जरूरत है। जो वाहन नियमों के खिलाफ चले उनका तुरंत चालान किया जाए। याची की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट इन सभी समस्याओं से वाकिफ है। शहर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और इन सभी का समाधान किया जाना बहुत जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में उठाए गए सभी मुद्दों का समाधान बहुत जरूरी है और यह सही प्रकार से हो इसकेलिए मुद्दों पर एक-एक कर सुनवाई की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिका पर प्रशासक के सलाहकार, निगम कमिश्नर, डीजीपी, एसएसपी ट्रैफिक, एसटीए के सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जेपी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। 




Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.