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मनीष ग्रोवर पर आरोप लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने विधायक बलराज कुंडू को भेजा नोटिस

विधायक बलराज कुंडू द्वारा पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर लगाए गए भ्रष्टाचार और जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में शामिल होने के आरोप का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए विधायक कुंडू सहित हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है.

high court notice to MLA balraj kundu
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Published : Aug 27, 2020, 9:18 PM IST

चंडीगढ़: पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने विधायक बलराज कुंडू सहित हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी.

पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि बलराज कुंडू ने जनवरी महीने में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर उनकी छवि को खराब करने के लिए कई आरोप लगाए जो कि बेबुनियाद है. प्रेस वार्ता के दौरान कुंडू ने याचिकाकर्ता पर भ्रष्टाचार, जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में शामिल होने व 30 मौतों का जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था.

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याचिकाकर्ता ने बताया कि प्रेस वार्ता के बाद के समाचार कई समाचार पत्रों में तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित हुआ. इसके चलते याचिकाकर्ता की छवि धूमिल हुई जिसके जिम्मेदार विधायक बलराज कुंडू हैं. इस मामले में याचिकाकर्ता ने शिकायत दी थी जिसके आधार पर ट्रायल कोर्ट में कुंडू को समन आदेश जारी किए थे.

इस आदेश के खिलाफ कुंडू ने अपील की थी और एडिशनल सेशन जज ने आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता को लेकर कई टिप्पणियां की थी तथा ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से आदेश जारी करने के लिए निर्देश जारी किए थे.

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस प्रकार के निर्देश जारी करना तथा ट्रायल कोर्ट के सही निर्णय में बिना किसी कारण हस्तक्षेप करना सही नहीं है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद हरियाणा सरकार, बलराज कुंडू व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.

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चंडीगढ़: पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने विधायक बलराज कुंडू सहित हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी.

पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि बलराज कुंडू ने जनवरी महीने में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर उनकी छवि को खराब करने के लिए कई आरोप लगाए जो कि बेबुनियाद है. प्रेस वार्ता के दौरान कुंडू ने याचिकाकर्ता पर भ्रष्टाचार, जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में शामिल होने व 30 मौतों का जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था.

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याचिकाकर्ता ने बताया कि प्रेस वार्ता के बाद के समाचार कई समाचार पत्रों में तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित हुआ. इसके चलते याचिकाकर्ता की छवि धूमिल हुई जिसके जिम्मेदार विधायक बलराज कुंडू हैं. इस मामले में याचिकाकर्ता ने शिकायत दी थी जिसके आधार पर ट्रायल कोर्ट में कुंडू को समन आदेश जारी किए थे.

इस आदेश के खिलाफ कुंडू ने अपील की थी और एडिशनल सेशन जज ने आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता को लेकर कई टिप्पणियां की थी तथा ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से आदेश जारी करने के लिए निर्देश जारी किए थे.

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस प्रकार के निर्देश जारी करना तथा ट्रायल कोर्ट के सही निर्णय में बिना किसी कारण हस्तक्षेप करना सही नहीं है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद हरियाणा सरकार, बलराज कुंडू व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.

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