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HC ने लगाई हरियाणा सरकार को फटकार, ऐतिहासिक स्मारकों से पुलिस थाना हटाने के आदेश

हरियाणा में बल्लभगढ़, सफीदों और सिरसा के निकट स्थित रानिया में मौजूद ऐतिहासिक स्मारकों पर चल रहे 3 पुलिस थानों को हटाने के मामले में हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दायर कर कहा कि बल्लभगढ़ ऐतिहासिक स्मारक हरियाणा पुलिस के कब्जे में नहीं हैं.

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
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Published : Feb 12, 2019, 12:02 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में बल्लभगढ़, सफीदों और सिरसा के निकट स्थित रानिया में मौजूद ऐतिहासिक स्मारकों पर चल रहे 3 पुलिस थानों को हटाने के मामले में हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दायर कर कहा कि बल्लभगढ़ ऐतिहासिक स्मारक हरियाणा पुलिस के कब्जे में नहीं हैं.

दायर जवाब में कहा गया है कि हरियाणा पुलिस के कब्जे में केवल रानिया और सफीदों था. रानिया से हरियाणा पुलिस ने अपना पुलिस स्टेशन हटा लिया है, लेकिन अभी सफीदों खाली नहीं किया.

चीफ जस्टिस पर अधारित खंडपीठ ने इस मामले में हरियाणा सरकार को फटकार लगाते कहा कि 3 सप्ताह के अंदर वे सफीदों पुलिस स्टेशन ऐतिहासिक स्मारक से खाली कर दे और हाईकोर्ट में रिपोर्ट फाइल करें.

इसी के साथ हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह एक रिपोर्ट फाइल कर कोर्ट को बताए कि यह याचिका दायर करने के बाद राज्य सरकार ने राज्य में सर्वे कर ऐसी कितनी इमारतों को ऐतिहासिक स्तर का पाया है और उनके बचाव के लिए क्या किया है? इस बाबत भी पूर्ण रिपोर्ट हाईकोर्ट में दी जाए.
आपको बता दें कि हरियाणा के पीडब्ल्यूडी विभाग के पूर्व एसडीओ यशपाल गुलिया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए प्रदेश में मौजूद ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अपील की थी. याचिका में हाईकोर्ट से अपील की गई थी कि हरियाणा की संस्कृति और देश की अमूल्य संपदा को बचाने के लिए हरियाणा सरकार और आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उचित निर्देश दिए जाएं. साथ ही इनको सही स्थिति में बनाए रखने के लिए तथा मैंटेनेंस के लिए इन्हें संरक्षित स्मारक घोषित किया जाए.

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वहीं सुनवाई के दौरान हरियाणा के आर्किलॉजी व म्यूजियम विभाग के डीजी के हलफनामे की ओर कोर्ट का ध्यान खींचने हुए. याची के वकील ने बताया कि सफीदों, बल्लभगढ़ और सिरसा के निकट रानिया का किला पुलिस विभाग के कब्जे में है. यदि इन्हें संरक्षित स्मारक घोषित करना है तो पहले इन थानों को यहां से हटाना होगा. कोर्ट ने कहा अन्य मुद्दों पर सुनवाई से पहले यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि इन स्थानों पर मौजूद पुलिस थानों को यहां से हटाया जाए ताकि इन्हें संरक्षित धरोहर घोषित किया जा सके.

चंडीगढ़: हरियाणा में बल्लभगढ़, सफीदों और सिरसा के निकट स्थित रानिया में मौजूद ऐतिहासिक स्मारकों पर चल रहे 3 पुलिस थानों को हटाने के मामले में हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दायर कर कहा कि बल्लभगढ़ ऐतिहासिक स्मारक हरियाणा पुलिस के कब्जे में नहीं हैं.

दायर जवाब में कहा गया है कि हरियाणा पुलिस के कब्जे में केवल रानिया और सफीदों था. रानिया से हरियाणा पुलिस ने अपना पुलिस स्टेशन हटा लिया है, लेकिन अभी सफीदों खाली नहीं किया.

चीफ जस्टिस पर अधारित खंडपीठ ने इस मामले में हरियाणा सरकार को फटकार लगाते कहा कि 3 सप्ताह के अंदर वे सफीदों पुलिस स्टेशन ऐतिहासिक स्मारक से खाली कर दे और हाईकोर्ट में रिपोर्ट फाइल करें.

इसी के साथ हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह एक रिपोर्ट फाइल कर कोर्ट को बताए कि यह याचिका दायर करने के बाद राज्य सरकार ने राज्य में सर्वे कर ऐसी कितनी इमारतों को ऐतिहासिक स्तर का पाया है और उनके बचाव के लिए क्या किया है? इस बाबत भी पूर्ण रिपोर्ट हाईकोर्ट में दी जाए.
आपको बता दें कि हरियाणा के पीडब्ल्यूडी विभाग के पूर्व एसडीओ यशपाल गुलिया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए प्रदेश में मौजूद ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अपील की थी. याचिका में हाईकोर्ट से अपील की गई थी कि हरियाणा की संस्कृति और देश की अमूल्य संपदा को बचाने के लिए हरियाणा सरकार और आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उचित निर्देश दिए जाएं. साथ ही इनको सही स्थिति में बनाए रखने के लिए तथा मैंटेनेंस के लिए इन्हें संरक्षित स्मारक घोषित किया जाए.

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वहीं सुनवाई के दौरान हरियाणा के आर्किलॉजी व म्यूजियम विभाग के डीजी के हलफनामे की ओर कोर्ट का ध्यान खींचने हुए. याची के वकील ने बताया कि सफीदों, बल्लभगढ़ और सिरसा के निकट रानिया का किला पुलिस विभाग के कब्जे में है. यदि इन्हें संरक्षित स्मारक घोषित करना है तो पहले इन थानों को यहां से हटाना होगा. कोर्ट ने कहा अन्य मुद्दों पर सुनवाई से पहले यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि इन स्थानों पर मौजूद पुलिस थानों को यहां से हटाया जाए ताकि इन्हें संरक्षित धरोहर घोषित किया जा सके.

Intro:हरियाणा में ऐतिहासिक इमारतों को  बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ,हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार  से  जवाब तलब किया।
- हाई कोर्ट का हरियाणा सरकार को फरमान 3 सप्ताह  में सफीदों पुलिस स्टेशन ऐतिहासिक स्मारक से से खाली करें
-ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अपील 


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चंडीगढ़। 
हरियाणा में  बल्लभगढ़, सफीदों व सिरसा के निकट स्थित रानिया में मौजूद ऐतिहासिक स्मारकों पर चल रहे 3 पुलिस थानों
को हटाने के एक मामले में हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दायर कर कहा कि बल्लभगढ़ ऐतिहासिक स्मारक हरियाणा पुलिस के कब्जे में नही है। हरियाणा पुलिस के कब्जे  में केवल रानिया व सफीदों था। रानिया से हरियाणा पुलिस ने अपना पुलिस स्टेशन हटा लिया है लेकिन अभी सफीदों खाली नही किया। चीफ जस्टिस पर अधारित खंडपीठ ने खंडपीठ ने इस मामले में हमें सरकार को फटकार लगाते कहा कि 3 सप्ताह के अंदर वह सफीदों पुलिस स्टेशन ऐतिहासिक स्मारक से खाली कर दे व व हाईकोर्ट में रिपोर्ट फाइल करें । इसी के साथ हाई कोर्ट ने हरियाणा ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह एक रिपोर्ट फाइल कर कोर्ट को बताए कि यह याचिका दायर करने के बाद राज्य सरकार ने राज्य में सर्वे कर ऐसी कितनी इमारतों को ऐतिहासिक स्तर का पाया है और उनके बचाव के लिए क्या किया है इस बाबत भी पूर्ण रिपोर्ट हाईकोर्ट हाईकोर्ट रिपोर्ट हाईकोर्ट हाईकोर्ट में दी जाए।
हरियाणा के पीडब्ल्यूडी विभाग के पूर्व एसडीओ यशपाल गुलिया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए प्रदेश में मौजूद ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अपील की थी। याचिका में हाईकोर्ट से अपील की गई थी कि हरियाणा की संस्कृति और देश की अमूल्य संपदा को बचाने के लिए हरियाणा सरकार व आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उचित निर्देश दिए जाएं। साथ ही इनको सही स्थिति में बनाए रखने के लिए तथा मैंटेनेंस के लिए इन्हें संरक्षित स्मारक घोषित किया जाए। सुनवाई के दौरान हरियाणा के आर्किलॉजी व म्यूजियम विभाग के डीजी के हलफनामे की ओर कोर्ट का ध्यान खींचने हुए याची के वकील ने बताया कि सफीदों, बल्लभगढ़ व सिरसा के निकट रानिया का किला पुलिस विभाग के कब्जे में है। यदि इन्हें संरक्षित स्मारक घोषित करना है तो पहले इन थानों को यहां से हटाना होगा। कोर्ट ने कहा अन्य मुद्दों पर सुनवाई से पहले यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि इन स्थानों पर मौजूद पुलिस थानों को यहां से हटाया जाए ताकि इन्हें संरक्षित धरोहर घोषित किया जा सके। 

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H .C. Arora
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