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हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव और खेल विभाग के प्रधान सचिव को जारी किया नोटिस

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने निशानेबाज संजीव राजपूत की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव और खेल विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और खेल विभाग के प्रधान सचिव को जारी किया नोटिस
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Published : Apr 30, 2021, 11:01 AM IST

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव और खेल विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. बता दें कि हाईकोर्ट ने यह नोटिस निशानेबाज संजीव राजपूत की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है. संजीव राजपूत ने याचिका में टोक्यो ओलंपिक से पहले भीम अवॉर्ड और कैश अवॉर्ड दिए जाने की मांग की है. संजीव राजपूत ने अपनी याचिका में बताया कि वह 2007 से लेकर 2021 तक भीम अवॉर्ड के योग्य था.

संजीव राजपूत ने बताया कि मैंने सरकार की नीति के तहत भीम अवार्ड और कैश अवॉर्ड के लिए आवेदन भी किया था. लेकिन हरियाणा सरकार ने ना तो भीम अवॉर्ड दिया और ना ही कैश अवॉर्ड दिया.

याचिका में बताया गया है कि उससे कम स्तर के खिलाड़ियों को कैश और भीम अवॉर्ड दोनों जारी कर दिए गए हैं.याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि याचिकाकर्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर का उच्च खिलाड़ी हैं. जिसने शूटिंग के खेल में राष्ट्र के लिए कई पुरस्कार जीते हैं. वर्तमान में दुनिया भर में छठे स्थान पर है. भारत में राइफल शूटिंग का नंबर वन स्तर का खिलाड़ी है.

ये भी पढ़ें: भर्तियों के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने SSC से मांगा जवाब

याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि याचिकाकर्ता ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमन वेल्थ गेम, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में उसकी उपलब्धियों के चलते उसे भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इसलिए हाई कोर्ट से इस मामले में दखल देने की मांग की गई है.

ये भी पढ़ें: बाल विवाह के मामलों में HC ने चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार को किया जवाब तलब

बता दें कि पिछले महीने संजीव राजपूत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसे स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट भी देने की मांग की थी जो कई वर्षों से लंबित है.

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव और खेल विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. बता दें कि हाईकोर्ट ने यह नोटिस निशानेबाज संजीव राजपूत की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है. संजीव राजपूत ने याचिका में टोक्यो ओलंपिक से पहले भीम अवॉर्ड और कैश अवॉर्ड दिए जाने की मांग की है. संजीव राजपूत ने अपनी याचिका में बताया कि वह 2007 से लेकर 2021 तक भीम अवॉर्ड के योग्य था.

संजीव राजपूत ने बताया कि मैंने सरकार की नीति के तहत भीम अवार्ड और कैश अवॉर्ड के लिए आवेदन भी किया था. लेकिन हरियाणा सरकार ने ना तो भीम अवॉर्ड दिया और ना ही कैश अवॉर्ड दिया.

याचिका में बताया गया है कि उससे कम स्तर के खिलाड़ियों को कैश और भीम अवॉर्ड दोनों जारी कर दिए गए हैं.याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि याचिकाकर्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर का उच्च खिलाड़ी हैं. जिसने शूटिंग के खेल में राष्ट्र के लिए कई पुरस्कार जीते हैं. वर्तमान में दुनिया भर में छठे स्थान पर है. भारत में राइफल शूटिंग का नंबर वन स्तर का खिलाड़ी है.

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याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि याचिकाकर्ता ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमन वेल्थ गेम, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में उसकी उपलब्धियों के चलते उसे भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इसलिए हाई कोर्ट से इस मामले में दखल देने की मांग की गई है.

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बता दें कि पिछले महीने संजीव राजपूत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसे स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट भी देने की मांग की थी जो कई वर्षों से लंबित है.

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