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प्रिंस हत्याकांड मामला: आरोपी भोलू की जमानत पर हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला - prince murder case high court

प्रिंस हत्याकांड में आरोपी भोलू की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. भोलू के वकील ने आरोपी के जुवेनाइल होने की दलील दी तो वहीं पीड़ित परिवार के वकील ने कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है.

प्रिंस हत्याकांड मामला
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Published : Jun 25, 2020, 10:04 PM IST

चंडीगढ़: गुरुग्राम के बहुचर्चित प्रिंस हत्याकांड मामले में आरोपी भोलू की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. ढाई घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. भोलू के वकील ने कहा कि आरोपी जुवेनाइल है और पिछले 2 सालों से ज्यादा जुवेनाइल बोर्ड में बंद है लिहाजा जमानत मिलनी चाहिए.

वही मृतक प्रिंस परिवार के वकील ने कहा कि अगर जमानत मिली तो ये गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, इसलिए जमानत ना दी जाए. दरअसल, मास्टर भोलू की जमानत याचिका कई बार हाई कोर्ट में दाखिल हो चुकी है जहां सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है.

प्रिंस हत्याकांड मामला: हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला

इस मामले पर कोई सुनवाई ना होते देख याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल की गई थी. जहां सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून को आदेश दिए कि अब 25 जून को अंतिम फैसला लिया जाए. अब 25 जून को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

क्या है मामला ?

गौरतलब है कि 8 सितंबर 2017 को दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में एक निजी स्कूल में 7 वर्षीय मासूम प्रिंस की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस मामले में स्थानीय पुलिस ने एक बस चालक को आरोपी बनाकर पेश किया था, लेकिन जांच जब सीबीआई को दी गई तो पूरा मामला बदल गया. निजी स्कूल का एक 16 वर्षीय छात्र ही इस मामले में आरोपी निकला. इसके बाद से आरोपी छात्र नाबालिग होने के चलते ऑब्जरवेशन रूम में बंद है.

ये भी पढे़ं- प्रिंस हत्याकांड मामला: हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला

चंडीगढ़: गुरुग्राम के बहुचर्चित प्रिंस हत्याकांड मामले में आरोपी भोलू की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. ढाई घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. भोलू के वकील ने कहा कि आरोपी जुवेनाइल है और पिछले 2 सालों से ज्यादा जुवेनाइल बोर्ड में बंद है लिहाजा जमानत मिलनी चाहिए.

वही मृतक प्रिंस परिवार के वकील ने कहा कि अगर जमानत मिली तो ये गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, इसलिए जमानत ना दी जाए. दरअसल, मास्टर भोलू की जमानत याचिका कई बार हाई कोर्ट में दाखिल हो चुकी है जहां सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है.

प्रिंस हत्याकांड मामला: हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला

इस मामले पर कोई सुनवाई ना होते देख याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल की गई थी. जहां सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून को आदेश दिए कि अब 25 जून को अंतिम फैसला लिया जाए. अब 25 जून को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

क्या है मामला ?

गौरतलब है कि 8 सितंबर 2017 को दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में एक निजी स्कूल में 7 वर्षीय मासूम प्रिंस की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस मामले में स्थानीय पुलिस ने एक बस चालक को आरोपी बनाकर पेश किया था, लेकिन जांच जब सीबीआई को दी गई तो पूरा मामला बदल गया. निजी स्कूल का एक 16 वर्षीय छात्र ही इस मामले में आरोपी निकला. इसके बाद से आरोपी छात्र नाबालिग होने के चलते ऑब्जरवेशन रूम में बंद है.

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