चंडीगढ़: हॉनर किलिंग के एक मामले में दो आरोपियों को अंतरिम जमानत देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है जो केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है, इसलिए इस मामले में चंडीगढ़ और पंजाब को भी प्रतिवादी बनाया जाना जरूरी है.
वहीं हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ और पंजाब के डीजीपी से पूछा कि हॉनर किलिंग के ऐसे कितने मामले हैं जिनमें जांच या ट्रायल लंबित है. साथ ही ये भी बताया जाए कि इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं. हाई कोर्ट ने मामले पर 4 फरवरी के लिए अगली सुनवाई तय की है.
कोर्ट के सवाल पर हरियाणा के डीजीपी की तरफ से इस बारे में हलफनामा दायर कर कहा गया कि राज्य में 13 हॉनर किलिंग के मामले सामने आए हैं. इनमें से तीन कैथल में, दो हिसार में, तीन रोहतक में, करनाल, फतेहाबाद, भिवानी, सिरसा और सोनीपत में एक-एक मामला दर्ज है. इन मामलों में से ट्रायल कोर्ट में कई मामले लंबित हैं. जहां पर पांच मामले मे ट्रायल कोर्ट बयान दर्ज करवा चुका है और 5 में चालान पेश किया जा चुका है. इसके अलावा दो मामलों में जांच जारी है और एक मामले में ट्रायल कोर्ट फैसला सुना चुका है.