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चंडीगढ़: आसाराम केस के मुख्य गवाह की सुरक्षा को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई

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Published : Nov 28, 2019, 7:34 AM IST

आसाराम केस के मुख्य गवाह महेंद्र चावला की तरफ से सुरक्षा मामले में कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को जमकर फटकार लगाई. याची की सुरक्षा को लेकर एसपी को कई निर्देश दिए.

hearing regarding security of witness of asaram case in chandigarh
हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट

चंडीगढ़: आसाराम के केस के मुख्य गवाह महेंद्र चावला की तरफ से सुरक्षा के मामले को दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई. हइकोर्ट ने इस मामले का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को छूट अपनी सुरक्षा को लेकर दी है और कहा कि अगर भविष्य में उन्हें लगे कि सुरक्षा ठीक नही दी जा रही तो फिर से याचिका दायर कर सकते है.

आसाराम केस के गवाह की सुरक्षा को लेकर सुनावाई

आपको बता दें कि महेंद्र चावला ने अपनी सुरक्षा के प्रति पुलिस के लापरवाह रवैये और खुद पर हमला होने के बाद चावला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका के अनुसार उसने अपनी सुरक्षा को लेकर पानीपत के एसपी को एक मांग पत्र दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी उसके मांग पत्र पर कोई विचार पुलिस प्रशासन ने नही लिया था.

चंडीगढ़: आसाराम केस के मुख्य गवाह की सुरक्षा को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई

कोर्ट ने दिया ये आदेश

महेंद्र याचिका पर सुनवाई में हाई कोर्ट के आदेश पर एसपी पानीपत ने जवाब दायर कर बताया कि महेंद्र चावला की सुरक्षा में पांच पुलिस कर्मी और एक पीसीआर को उसके घर के बाहर तैनात किया गया है. एसपी ने हाई कोर्ट को बताया कि चावला पर हमला करने वाले सुरेंद्र के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. एसपी ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि अगर चावला को अपनी सुरक्षा में तैनात किसी भी सुरक्षा कर्मी से कोई परेशानी है तो विभाग उसको हटा कर दूसरा सुरक्षा कर्मी उसकी सुरक्षा में तैनात कर देगी.

ये भी जाने- हरियाणा वेयर हाउसिंग के चेयरमैन नयन रावत ने संभाला पदभार, कृषि मंत्री भी रहे मौजूद

हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए याची को यह छूट दी है कि जब भी उसको लगे उसे सही सुरक्षा नही दी जा रही वह दोबारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते है. इससे पहले अपनी सुरक्षा के प्रति पुलिस के लापरवाह रवैये व खुद पर हमला होने के बाद चावला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

सुरक्षा में हुई थी चूक

याचिका के अनुसार उसने अपनी सुरक्षा को लेकर पानीपत के एसपी को एक मांग पत्र दिया था लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी उसके मांग पत्र पर कोई विचार पुलिस प्रशासन द्वारा नही लिया गया था. जिसके बाद उन्हें मजबूरन कोर्ट का रुख करना पड़ा था.

चंडीगढ़: आसाराम के केस के मुख्य गवाह महेंद्र चावला की तरफ से सुरक्षा के मामले को दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई. हइकोर्ट ने इस मामले का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को छूट अपनी सुरक्षा को लेकर दी है और कहा कि अगर भविष्य में उन्हें लगे कि सुरक्षा ठीक नही दी जा रही तो फिर से याचिका दायर कर सकते है.

आसाराम केस के गवाह की सुरक्षा को लेकर सुनावाई

आपको बता दें कि महेंद्र चावला ने अपनी सुरक्षा के प्रति पुलिस के लापरवाह रवैये और खुद पर हमला होने के बाद चावला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका के अनुसार उसने अपनी सुरक्षा को लेकर पानीपत के एसपी को एक मांग पत्र दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी उसके मांग पत्र पर कोई विचार पुलिस प्रशासन ने नही लिया था.

चंडीगढ़: आसाराम केस के मुख्य गवाह की सुरक्षा को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई

कोर्ट ने दिया ये आदेश

महेंद्र याचिका पर सुनवाई में हाई कोर्ट के आदेश पर एसपी पानीपत ने जवाब दायर कर बताया कि महेंद्र चावला की सुरक्षा में पांच पुलिस कर्मी और एक पीसीआर को उसके घर के बाहर तैनात किया गया है. एसपी ने हाई कोर्ट को बताया कि चावला पर हमला करने वाले सुरेंद्र के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. एसपी ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि अगर चावला को अपनी सुरक्षा में तैनात किसी भी सुरक्षा कर्मी से कोई परेशानी है तो विभाग उसको हटा कर दूसरा सुरक्षा कर्मी उसकी सुरक्षा में तैनात कर देगी.

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हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए याची को यह छूट दी है कि जब भी उसको लगे उसे सही सुरक्षा नही दी जा रही वह दोबारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते है. इससे पहले अपनी सुरक्षा के प्रति पुलिस के लापरवाह रवैये व खुद पर हमला होने के बाद चावला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

सुरक्षा में हुई थी चूक

याचिका के अनुसार उसने अपनी सुरक्षा को लेकर पानीपत के एसपी को एक मांग पत्र दिया था लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी उसके मांग पत्र पर कोई विचार पुलिस प्रशासन द्वारा नही लिया गया था. जिसके बाद उन्हें मजबूरन कोर्ट का रुख करना पड़ा था.

Intro:एंकर -
आसाराम के केस के मुख्य गवाह महेंद्र चावला की तरफ से सुरक्षा के मामले को दायर की गई याचिका का हइकोर्ट ने निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को छूट दी है कि अगर भविष्य में उन्हें लगे कि सुरक्षा ठीक नही दी जा रही तो फिर से याचिका दायर कर सकते है । महेंद्र चावला ने अपनी सुरक्षा में पुलिस के लापरवाह रवैये व खुद पर हमला होने के बाद चावला ने हाई कोर्ट
में याचिका दायर की थी । याचिका के अनुसार उसने अपनी सुरक्षा को लेकर पानीपत के एसपी को एक मांग पत्र दिया था लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी
उसके मांग पत्र पर कोई विचार पुलिस प्रशासन द्वारा नही लिया गया । इसी कारण अब चावला ने एसपी पानीपत के खिलाफ अवमानना याचिका दायर निर्देश
देने की मांग की थी । Body:महेंद्र याचिका पर सुनवाई में हाई कोर्ट के आदेश पर एसपी पानीपत ने जवाब दायर कर बताया कि महेंद्र चावला की सुरक्षा में पांच पुलिस कर्मी तैनात
किए गए है व एक पीसीआर को उसके घर के पास तैनात किया गया है । एसपी ने हाई कोर्ट को बताया कि चावला पर हमला करने वाले सुरेंद्र के खिलाफ पुलिस ने
मामला दर्ज कर लिया है । एसपी ने हाई कोर्ट को यह भी बताया कि अगर चावला को अपनी सुरक्षा में तैनात किसी भी सुरक्षा कर्मी से कोई परेशानी है तो विभाग उसको हटा कर दूसरा सुरक्षा कर्मी उसकी सुरक्षा में तैनात कर देगी । एसपी के इस जवाब पर हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए याची को यह छूट दी कि जब भी उसको लगे उसे सही सुरक्षा नही दी जा रही वह दोबारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते है । इससे पहले अपनी सुरक्षा के प्रति पुलिस के लापरवाह रवैये व खुद पर हमला होने के बाद चावला ने हाई कोर्ट
में याचिका दायर की थी । याचिका के अनुसार उसने अपनी सुरक्षा को लेकर पानीपत के एसपी को एक मांग पत्र दिया था लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी
उसके मांग पत्र पर कोई विचार पुलिस प्रशासन द्वारा नही लिया गया । इसी कारण अब चावला ने एसपी पानीपत के खिलाफ अवमानना याचिका दायर निर्देश
देने की मांग की थी । मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को फटकार लगाते
हुए एसपी पानीपत को इस मामले में जवाब देने का आदेश दिया था ।Conclusion:फिलहाल एसपी पानीपत के जवाब के बाद हइकोर्ट ने केस का निपटारा करते हुए छूट दी है कि सुरक्षा में लापरवाही नजर आने पर फिर वो याचिका दायर कर सकते है ।
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