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प्रिंस हत्याकांड मामला: आरोपी भोलू की जमानत याचिका को HC ने किया खारिज - high court prince murder case

गुरुग्राम के बहुचर्चित प्रिंस हत्याकांड मामले में नाबालिग आरोपी भोलू की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट को सीबीआई ने बताया है कि अगर आरोपी भोलू को जमानत दी गई तो उसका परिवार सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है.

HC rejects bail Bholu in prince murder case
HC rejects bail Bholu in prince murder case
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Published : Jun 30, 2020, 10:47 PM IST

चंडीगढ़: प्रिंस हत्याकांड के आरोपी छात्र भोलू की नियमित जमानत याचिका को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. बता दें कि 8 सितंबर 2017 को सोहना रोड स्थित एक नामी स्कूल के छात्र प्रिंस की हत्या स्कूल के ही बाथरूम में कर दी गई थी. मामले में छात्र भोलू आरोपी है.

हाई कोर्ट ने मामले में सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद कहा कि आरोपी को किसी भी सूरत में जमानत नहीं दी जा सकती. आरोपी छात्र भोलू ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत दिए जाने की मांग की थी. भोलू की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट के नोटिस के जवाब में सीबीआई की ओर से सीनियर काउंसल सुमित गोयल ने हाईकोर्ट को जवाब दिया.

ये भी पढ़ें- प्रिंस हत्याकांड मामला: आरोपी भोलू की जमानत पर हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

उन्होंने कोर्ट को बताया कि सीबीआई इस मामले में आरोपी छात्र को बालिक के हिसाब से देखती है. आरोपी छात्र की ये दलील थी कि चिल्ड्रन होम जहां उसे रखा गया है वहां का वातावरण ठीक नहीं है और उसकी सेहत खराब हो रही है. इस पर सीबीआई ने आरोपी छात्र को मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपते हुए कहा कि ना तो वो बीमार है और ना ही चिल्ड्रन होम का वातावरण खराब है.

हाई कोर्ट को सीबीआई ने बताया कि आरोपी भोलू का परिवार बेहद प्रभावशाली है. पहले पुलिस ने परिवार के प्रभाव के चलते ही निर्दोष कंडक्टर को फंसा दिया था. अब अगर उसे जमानत दी गई तो परिवार जांच को प्रभावित कर सकता है. अभी इस मामले में मृतक छात्र की बहन भी एक गवाह है. हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी छात्र भोलू की जमानत को खारिज कर दिया है.

चंडीगढ़: प्रिंस हत्याकांड के आरोपी छात्र भोलू की नियमित जमानत याचिका को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. बता दें कि 8 सितंबर 2017 को सोहना रोड स्थित एक नामी स्कूल के छात्र प्रिंस की हत्या स्कूल के ही बाथरूम में कर दी गई थी. मामले में छात्र भोलू आरोपी है.

हाई कोर्ट ने मामले में सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद कहा कि आरोपी को किसी भी सूरत में जमानत नहीं दी जा सकती. आरोपी छात्र भोलू ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत दिए जाने की मांग की थी. भोलू की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट के नोटिस के जवाब में सीबीआई की ओर से सीनियर काउंसल सुमित गोयल ने हाईकोर्ट को जवाब दिया.

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उन्होंने कोर्ट को बताया कि सीबीआई इस मामले में आरोपी छात्र को बालिक के हिसाब से देखती है. आरोपी छात्र की ये दलील थी कि चिल्ड्रन होम जहां उसे रखा गया है वहां का वातावरण ठीक नहीं है और उसकी सेहत खराब हो रही है. इस पर सीबीआई ने आरोपी छात्र को मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपते हुए कहा कि ना तो वो बीमार है और ना ही चिल्ड्रन होम का वातावरण खराब है.

हाई कोर्ट को सीबीआई ने बताया कि आरोपी भोलू का परिवार बेहद प्रभावशाली है. पहले पुलिस ने परिवार के प्रभाव के चलते ही निर्दोष कंडक्टर को फंसा दिया था. अब अगर उसे जमानत दी गई तो परिवार जांच को प्रभावित कर सकता है. अभी इस मामले में मृतक छात्र की बहन भी एक गवाह है. हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी छात्र भोलू की जमानत को खारिज कर दिया है.

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