ETV Bharat / state

स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट मामला: HC ने हरियाणा सरकार और HSSC को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और एचएसएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है.

author img

By

Published : Feb 4, 2019, 11:45 PM IST

चंडीगढ़: ग्रुप डी भर्ती में खेल कोटा के तहत जिनके पास स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं है. उन्हें भी नियुक्ति दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और एचएसएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है.

हाईकोर्ट को बताया गया था कि खेल कोटा में 90 प्रतिशत लोग ऐसे भर्ती हुए हैं. जिनके पास ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं है.

पलवल निवासी मंजूर हसन ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि उसने ग्रुप डी में खेल कोटा में आवेदन किया था. मंजूर का आरोप है कि उनका चयन नहीं किया गया, जबकि ऐसे लोगों का चयन किया गया है जिनके पास स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट तक नहीं है. साथ ही याची ने ये भी कहा कि सर्टिफिकेट अनिवार्य है, बावजूद इसके जिन लोगों को नियुक्ति दी गई है, उनमें से 90 प्रतिशत के पास यह अनिवार्य योग्यता है ही नहीं.

याची ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में खामियां हैं. जिसके कारण याची का चयन नहीं हुआ है. यदि बिना सर्टिफिकेट वालों को हटा दिया जाए तो याचिकाकर्ता की नियुक्ति तय है.

undefined

साथ ही याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की और बिना सर्टिफिकेट वाले लोगों को हटाने की अपील की है.
याचिकाकर्ता ने बताया कि कुल 811 खेल कोटा के पदों का यदि 90 प्रतिशत देखा जाए तो साफ पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में अयोग्य लोगों को नियुक्ति दी गई है.

हाईकोर्ट ने याचिका पर गंभीर रवैया अपनाते हुए हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमिशन को नोटिस जारी कर पूछा है कि कितने लोगों को बिना ग्रेडेशन सर्टिफिकेट खेल कोटा में नियुक्ति दी गई है.

चंडीगढ़: ग्रुप डी भर्ती में खेल कोटा के तहत जिनके पास स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं है. उन्हें भी नियुक्ति दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और एचएसएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है.

हाईकोर्ट को बताया गया था कि खेल कोटा में 90 प्रतिशत लोग ऐसे भर्ती हुए हैं. जिनके पास ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं है.

पलवल निवासी मंजूर हसन ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि उसने ग्रुप डी में खेल कोटा में आवेदन किया था. मंजूर का आरोप है कि उनका चयन नहीं किया गया, जबकि ऐसे लोगों का चयन किया गया है जिनके पास स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट तक नहीं है. साथ ही याची ने ये भी कहा कि सर्टिफिकेट अनिवार्य है, बावजूद इसके जिन लोगों को नियुक्ति दी गई है, उनमें से 90 प्रतिशत के पास यह अनिवार्य योग्यता है ही नहीं.

याची ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में खामियां हैं. जिसके कारण याची का चयन नहीं हुआ है. यदि बिना सर्टिफिकेट वालों को हटा दिया जाए तो याचिकाकर्ता की नियुक्ति तय है.

undefined

साथ ही याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की और बिना सर्टिफिकेट वाले लोगों को हटाने की अपील की है.
याचिकाकर्ता ने बताया कि कुल 811 खेल कोटा के पदों का यदि 90 प्रतिशत देखा जाए तो साफ पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में अयोग्य लोगों को नियुक्ति दी गई है.

हाईकोर्ट ने याचिका पर गंभीर रवैया अपनाते हुए हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमिशन को नोटिस जारी कर पूछा है कि कितने लोगों को बिना ग्रेडेशन सर्टिफिकेट खेल कोटा में नियुक्ति दी गई है.

Intro:बिना गे्रेडेशन सर्टिफिकेट भर दिए ग्रुप डी के स्पोर्टस कोटा के 90 प्रतिशत पद

-हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार और एचएसएससी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब 

-ग्रुप डी के पदों की भर्ती में खामियों को लेकर बढ़ती जा रही याचिकाएं 


Body:





चंडीगढ़। 

ग्रुप डी की भर्ती में खेल कोटा के तहत जिनके पास स्पोर्टस ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें भी नियुक्ति दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और एचएसएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। हाईकोर्ट को बताया गया था कि खेल कोटा में 90 प्रतिशत लोग ऐसे भर्ती हुए हैं जिनकेपास ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहींं है। 

पलवल निवासी मंजूर हसन ने  याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि उसने ग्रुप डी में खेल कोटा में आवेदन किया था। उसका चयन नहीं किया गया जबकि ऐसे लोगों का चयन किया गया है जिनके  पास स्पोर्टस ग्रेडेशन सर्टिफिकेट तक नहीं है। याची ने कहा कि यह सर्टिफिकेट अनिवार्य है बावजूद इसके जिन लोगों को नियुक्ति दी गई है उनमें से 90 प्रतिशत के पास यह अनिवार्य योग्यता है ही नहीं। याची ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में खामियां हैं जिसके कारण याची का चयन नहीं हुआ है। यदि बिना सर्टिफिकेट वालों को हटा दिया जाए तो याचिकाकर्ता की नियुक्ति तय है। साथ ही याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की और बिना सर्टिफिकेट वाले लोगों को हटाने की अपील की है। याचिकाकर्ता ने बताया कि कुल 811 खेल कोटा के पदों का यदि 90 प्रतिशत देखा जाए तो साफ पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में अयोग्य लोगों को नियुक्ति दी गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर गंभीर रवैया अपनाते हुए हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमिशन को नोटिस जारी कर पूछा है कि कितने लोगों को बिना ग्रेडेशन सर्टिफिकेट खेल कोटा में नियुक्ति दी गई है। 




Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.