चंडीगढ़: हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम 1994 तथा हरियाणा नगर निगम चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश 2018 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार 6 राष्ट्रीय पार्टियों के लिए चुनाव चिन्ह आरक्षित किए गए हैं. इनमें आम आदमी पार्टी को झाड़ू, बसपा को हाथी, भाजपा को कमल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माक्र्ससिस्ट) को दराती, हथौड़ा और सितारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस को हाथ और नेशनल पीपुल्स पार्टी के लिए किताब का चुनाव चिन्ह आरक्षित किया जाना शामिल है. राज्य स्तरीय पार्टियों की श्रेणी में इंडियन नेशनल लोक दल को चश्मा और जननायक जनता पार्टी के लिए चाभी का चुनाव चिन्ह आरक्षित किया गया है.
अधिसूचना के अनुसार नगर निगम के महापौर व नगर निगम सदस्यों के लिए 51-51 फ्री चुनाव चिन्ह की सूची भी जारी की गई है. इनमें महापौर के लिए एअरकंडिशनर (एसी), अलमारी, सेब, कुल्हाड़ी, गुब्बारा, घंटी, ब्लैकबोर्ड, ईंट, पुल, ब्रश, अंगूर का गुच्छा, बस, कैमरा, कैरम बोर्ड, कुर्सी, फलों सहित नारियल का पेड़, खाट, दीवार घड़ी, क्रेन, ढोलक, दरवाजा, मकई और दराती की बालियां, बिजली का स्विच, फूल एवं घास, गैस स्टोव, हाथ चक्की, डमरू, आम, गले की टाई, कढ़ाई, कलम व दवात, पीपल का पत्ता, लालटेन, सुराही, मटका, प्रेशर कुकर, रिक्शा, रोड रोलर, बेलन, कैंची, समुद्री जहाज, कमीज, फावड़ा, तलवार, नल, गुल्ली डंडा, टार्च, करनी, सारंगी, सीटी और हाथ घड़ी शामिल हैं.
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इसी प्रकार, नगर निगम सदस्यों के लिए जारी मुक्त चुनाव चिन्हों की सूची में वायुयान, ऑटो रिक्शा, बल्ला, साईकिल, नाव, तीर व कमान, बाल्टी, मोमबत्तियां, कार, बैलगाडी, छत का पंखा, कंघा, शंख, अनाज बरसाता हुआ किसान, कप और प्लेट, ड्रम, बिजली का बल्ब, फ्राक, गैल सिलेंडर, कांच का गिलास, हैंड पम्प, हारमोनियम, हैट, हॉकी और गेंद, जीप, जग, केतली, पतंग, सीढ़ी, लेडी पर्स, लेटर बॉक्स, ताला और चाबी, हल, रेडियो, रेल का इंजन, अंगूठी, उगता हुआ सूरज, स्कूटर, तराजू, सिलाई मशीन, स्लेट, फावड़ा और बेलचा, स्टूल, टेबल फेन, टेबल लैंप, टेलीफोन, टेलीविजन, दो पत्तियां, दो तलवारें एवं एक ढाल, छतरी और दीवार घड़ी शामिल हैं
अधिसूचना के मुताबिक यदि महापौर पद के उम्मीदवार के लिए पर्याप्त मुक्त चुनाव चिह्न नहीं हैं तो उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने के कार्य को उस समय तक रोक दिया जाएगा जब तक कि नगर निगम के सभी वार्डों के उम्मीदवारों के चुनाव चिन्हों के आबंटन का कार्य पूरा नहीं हो जाता. नगर निगम के सदस्य के लिए सभी वार्डों के उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों के आवंटन के बाद बचे हुए मुक्त चुनाव चिन्ह महापौर के उम्मीदवारों को आवंटित किए जा सकते हैं. यदि नगर निगम के सदस्य के मामले में भी यही स्थिति उत्पन्न होती है तो महापौर पद के शेष बचे हुए मुक्त चुनाव चिन्ह सदस्य उम्मीदवारों को आवंटित किए जा सकते हैं.
इसके अतिरिक्त, यह भी निर्देश दिए गए हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यदि महापौर एवं सदस्य नगर निगम के आम अथवा उप-चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुक्त रखे गए चुनाव चिन्हों में से किसी एक मुक्त चुनाव चिन्ह पर लड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उस दल को आयोग द्वारा चुनाव की अधिसचूना जारी किए जाने के तीन दिनों के भीतर आवेदन करना होगा. आयोग पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के आवेदन पर विचार करने के बाद उस दल को वांछित मुक्त चुनाव चिन्ह आवंटित करके उस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर सकता है.
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