चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा (Surakshit Haryana) के तहत 6 सितंबर सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन (Haryana Lockdown Update) बढ़ा दिया है. लॉकडाउन के पिछले आदेश में दी गई छूट (Haryana Lockdown New Guidelines) आगे भी जारी रहेंगी. इसके अलावा इस बार और भी कई चीजों में रियायतें दी गई हैं.
सरकार ने सिनेमा हॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है. इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखना होगा. वहीं नए आदेश में स्विमिंग पूल खोलने की भी अनुमित दी गई है, लेकिन वहां जाने वाले लोगों के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है. इसके अलावा पिछले आदेश में दी गई छूट जारी रहेंगी. सरकार के 8 अगस्त को दिशानिर्देश के अनुसार हरियाणा में रात का कर्फ्यू हटा दिया गया था. इसके अलावा दुकान, मॉल, रेस्तरां, बार और क्लब खोलने की समयसीमा की पाबंदी भी हटा दी गई थी, ये छूट आगे भी जारी रहेगी.
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पिछली छूट के तहत होटल, मॉल सहित रेस्तरां और बार 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगे. स्पा को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है. सभी दुकानों और मॉल को खोलने की अनुमति है. वहीं जिम को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है. इसके अलावा शादियों और दाह संस्कार में अधिकतम 100 व्यक्तियों के साथ इकट्ठा होने की अनुमति है. खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 200 व्यक्तियों तक की उपस्थिति हो सकती है.
धार्मिक स्थलों को एक बार में 50 लोगों के साथ खोलने की अनुमति है. कॉर्पोरेट कार्यालयों को पूर्ण उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति है. कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी और प्रशिक्षण संस्थान (चाहे सरकारी हो या निजी) को भी खोलने की अनुमति है. वहीं विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को छात्रों के लिए शंकाओं, प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक कक्षाओं, प्रायोगिक परीक्षाओं और ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए भी खोलने की अनुमति है.
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