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Haryana Lockdown Extended: 23 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू हटने के साथ मिली और भी कई छूट

हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन (haryana lockdown extended) की अवधि को दो हफ्ते के लिए बढ़ाया है. रविवार को प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 23 अगस्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है.

haryana lockdown extended till 23 august
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Published : Aug 8, 2021, 5:32 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने रविवार को लॉकडाउन (haryana lockdown extended) को 23 अगस्त तक दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है. रविवार को जारी किए गए नए दिशानिर्देश के मुताबिक हरियाणा में लॉकडाउन 23 अगस्त सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. हालांकि सरकार की ओर से लोगों को कुछ और छूट लॉकडाउन में दी गई हैं.

नए दिशानिर्देश के तहत समय संबंधित पाबंदी हटाई गई हैं. इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू भी हटाया गया है. नई छूट में होटल, मॉल सहित रेस्तरां और बार 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगे. स्पा को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है. सभी दुकानों और मॉल को खोलने की अनुमति है. जिम को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है.

ये भी पढ़ें- Haryana Corona Update: शनिवार को मिले 20 से भी कम नए केस, 17 जिलों में नहीं मिला कोई नया मरीज

शादियों और दाह संस्कार में अधिकतम 100 व्यक्तियों के साथ इकट्ठा होने की अनुमति है. खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 200 व्यक्तियों तक की उपस्थिति हो सकती है. धार्मिक स्थलों को एक बार में 50 लोगों के साथ खोलने की अनुमति है. कॉर्पोरेट कार्यालयों को पूर्ण उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति है. कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी और प्रशिक्षण संस्थान (चाहे सरकारी हो या निजी) को भी खोलने की अनुमति है.

अगर बात हरियाणा में कोरोना की बात करें तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो रही है. शनिवार को हरियाणा से 18 नए मरीज (haryana new corona positive case) सामने आए हैं, जबकि शुक्रवार को प्रदेशभर से 15 नए केसों की पुष्टि हुई थी. इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों (haryana active cases) की संख्या घटकर 685 हो गई है.

ये भी पढ़ें- कोरोना की तीसरी लहर में घर के बड़े लोगों से ही बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा! जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने रविवार को लॉकडाउन (haryana lockdown extended) को 23 अगस्त तक दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है. रविवार को जारी किए गए नए दिशानिर्देश के मुताबिक हरियाणा में लॉकडाउन 23 अगस्त सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. हालांकि सरकार की ओर से लोगों को कुछ और छूट लॉकडाउन में दी गई हैं.

नए दिशानिर्देश के तहत समय संबंधित पाबंदी हटाई गई हैं. इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू भी हटाया गया है. नई छूट में होटल, मॉल सहित रेस्तरां और बार 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगे. स्पा को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है. सभी दुकानों और मॉल को खोलने की अनुमति है. जिम को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है.

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शादियों और दाह संस्कार में अधिकतम 100 व्यक्तियों के साथ इकट्ठा होने की अनुमति है. खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 200 व्यक्तियों तक की उपस्थिति हो सकती है. धार्मिक स्थलों को एक बार में 50 लोगों के साथ खोलने की अनुमति है. कॉर्पोरेट कार्यालयों को पूर्ण उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति है. कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी और प्रशिक्षण संस्थान (चाहे सरकारी हो या निजी) को भी खोलने की अनुमति है.

अगर बात हरियाणा में कोरोना की बात करें तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो रही है. शनिवार को हरियाणा से 18 नए मरीज (haryana new corona positive case) सामने आए हैं, जबकि शुक्रवार को प्रदेशभर से 15 नए केसों की पुष्टि हुई थी. इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों (haryana active cases) की संख्या घटकर 685 हो गई है.

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