चंडीगढ़: हरियाणा के गृह एंव स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में कोविड मरीज, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं और होम आइसोलेशन में हैं. उनको 5 हजार रुपये की एकमुश्त राशि चिकित्सा सहायता के रूप में दी जायेगी. यह राशि सीधे मरीजों के बैंक खाते में भेजी जायेगी. विज ने बताया कि इसके लिए लाभार्थी कोविड मरीजों का परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा. उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों को ऐसे मरीजों की जानकारी https://gmdahrheal.in/ पर अपलोड करनी होगी.
प्रदेश में कोविड सम्बन्धी सहायता के लिये 8558893911 हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है. इसके अलावा, गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर, कोविड की जानकारी के लिये 1075 हेल्पलाइन नम्बर भी जारी किया गया है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड के मरीजों की आरोग्यता के लिए कटिबद्ध है. हमारी सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लोगों को इस महामारी से बचाने के लिये हर सम्भव प्रयास कर रही है.
सरकार की इस नई पहल के तहत प्रदेश के ऐसे कोविड मरीज, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे है व आयुष्मान भारत योजना के तहत सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे हैं. उनको राज्य सरकार द्वारा कोविड उपचार हेतू अधिकृत निजी अस्पतालों में इलाज के लिए प्रतिदिन प्रति मरीज 5000 रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है. जोकि अधिकतम 35000 रुपये प्रति मरीज होगी और यह राशि मरीज के डिस्चार्ज होने के समय बिल से घटा दी जायेगी.
उन्होंने यह भी कहा कि कोविड के इलाज के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिकृत निजी अस्पतालों में राज्य के उपचाराधीन मरीजों के लिये प्रतिदिन प्रति मरीज एक हजार रुपये व अधिकतम 7000 रुपये की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है और यह राशि मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद अस्पतालों के बैंक खातों में भेजी जायेगी.
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विज ने कहा कि इस माहामारी के दौरान जहां प्रदेश सरकार लोगों के जीवन की रक्षा के लिये कार्य कर रही है, वहीं सामाजिक संस्थाएं भी आगे आकर इस कार्य में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जारी की गई आवश्यक हिदायतों का पालन करते हुए स्वंय सुरक्षित रहें तथा दूसरों के जीवन को भी सुरक्षित रखने का काम करें.