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हरियाणा सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ग्रुप सी पदों में अलग से देगी 3 प्रतिशत कोटा

हरियाणा सरकार के विभागों में ग्रुप सी पदों की भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को तीन प्रतिशत का आरक्षण (Quota for players in Haryana Group C recruitment) देगी. इस कोटे के तहत कुछ चुनिंदा विभागों में पद सृजित किये जायेंगे.

हरियाणा ग्रुप सी भर्ती में खिलाड़ियों को कोटा
हरियाणा ग्रुप सी भर्ती में खिलाड़ियों को कोटा
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Published : Nov 24, 2022, 10:24 PM IST

Updated : Nov 24, 2022, 10:43 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी के पदों पर भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ियों (ओएसपी) और पात्र खिलाड़ियों (ईएसपी) के लिए अलग से 3 प्रतिशत (हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किसी भी वर्ष में विज्ञापित कुल ग्रुप सी पदों का 3 प्रतिशत) कोटा (Quota for players in Haryana Group C recruitment) देने का निर्णय लिया है. मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस उद्देश्य के लिए खेल एवं युवा मामले विभाग एक अलग कोटा बनाएगा और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किसी भी वर्ष में विज्ञापित कुल ग्रुप सी पदों के 3 प्रतिशत के लिए पात्र ओएसपी व ईएसपी के लिए अलग भर्ती अभियान हेतू एचएसएससी को मांग पत्र भेजेगा.

इस अलग कोटे के तहत पद कुछ चुनिंदा विभागों जैसे गृह विभाग, खेल एवं युवा मामले विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और मौलिक शिक्षा विभाग में होंगे. इस प्रकार, ऐसे पदों की संख्या की गणना हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित कुल ग्रुप सी पदों के 3 प्रतिशत के रूप में होगी. इन पदों को केवल उक्त चुनिंदा विभागों के लिए ही विज्ञापित किया जाएगा.

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि ओएसपी और ईएसपी के लिए इस अलग कोटे के तहत ग्रुप सी पदों पर नियुक्ति के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों (ओएसपी) को वरीयता दी जाएगी. हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (ग्रुप ए, बी और सी) सेवा नियम, 2021 के तहत ग्रुप सी पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति होने के बाद इस अलग कोटे में शेष पदों के लिए खेल एवं युवा मामले विभाग उस समय हरियाणा सरकार के मौजूदा निर्देशों के अनुसार इन पदों के लिए एक अलग रोस्टर रजिस्टर बनाएगा. इसके बाद चयन प्रक्रिया के माध्यम से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को अलग से विज्ञापित करने के लिए एक मांगपत्र भी भेजेगा, जिसमें केवल ओएसपी और ईएसपी उम्मीदवारों को आवेदन करने की अनुमति होगी.

ईएसपी की परिभाषा- एक व्यक्ति, जिसने खेल एवं युवा मामले विभाग की 25 मई, 2018 की अधिसूचना के तहत ग्रेड 'सी' या उससे ऊपर का खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो. इसी प्रकार, ओएसपी की परिभाषा- एक व्यक्ति, जिसने खेल एवं युवा मामले विभाग की 26 मई, 2021 की अधिसूचना के तहत ग्रुप 'सी' या उससे ऊपर के पद पर नियुक्ति के लिए खेल ग्रेडेशन प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो.

ये भी पढ़ें- खेल कोटे के तहत ग्रेड डी पर लगे 12 कर्मचारियों की नौकरी पर लटकी तलवार

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी के पदों पर भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ियों (ओएसपी) और पात्र खिलाड़ियों (ईएसपी) के लिए अलग से 3 प्रतिशत (हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किसी भी वर्ष में विज्ञापित कुल ग्रुप सी पदों का 3 प्रतिशत) कोटा (Quota for players in Haryana Group C recruitment) देने का निर्णय लिया है. मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस उद्देश्य के लिए खेल एवं युवा मामले विभाग एक अलग कोटा बनाएगा और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किसी भी वर्ष में विज्ञापित कुल ग्रुप सी पदों के 3 प्रतिशत के लिए पात्र ओएसपी व ईएसपी के लिए अलग भर्ती अभियान हेतू एचएसएससी को मांग पत्र भेजेगा.

इस अलग कोटे के तहत पद कुछ चुनिंदा विभागों जैसे गृह विभाग, खेल एवं युवा मामले विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और मौलिक शिक्षा विभाग में होंगे. इस प्रकार, ऐसे पदों की संख्या की गणना हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित कुल ग्रुप सी पदों के 3 प्रतिशत के रूप में होगी. इन पदों को केवल उक्त चुनिंदा विभागों के लिए ही विज्ञापित किया जाएगा.

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि ओएसपी और ईएसपी के लिए इस अलग कोटे के तहत ग्रुप सी पदों पर नियुक्ति के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों (ओएसपी) को वरीयता दी जाएगी. हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (ग्रुप ए, बी और सी) सेवा नियम, 2021 के तहत ग्रुप सी पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति होने के बाद इस अलग कोटे में शेष पदों के लिए खेल एवं युवा मामले विभाग उस समय हरियाणा सरकार के मौजूदा निर्देशों के अनुसार इन पदों के लिए एक अलग रोस्टर रजिस्टर बनाएगा. इसके बाद चयन प्रक्रिया के माध्यम से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को अलग से विज्ञापित करने के लिए एक मांगपत्र भी भेजेगा, जिसमें केवल ओएसपी और ईएसपी उम्मीदवारों को आवेदन करने की अनुमति होगी.

ईएसपी की परिभाषा- एक व्यक्ति, जिसने खेल एवं युवा मामले विभाग की 25 मई, 2018 की अधिसूचना के तहत ग्रेड 'सी' या उससे ऊपर का खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो. इसी प्रकार, ओएसपी की परिभाषा- एक व्यक्ति, जिसने खेल एवं युवा मामले विभाग की 26 मई, 2021 की अधिसूचना के तहत ग्रुप 'सी' या उससे ऊपर के पद पर नियुक्ति के लिए खेल ग्रेडेशन प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो.

ये भी पढ़ें- खेल कोटे के तहत ग्रेड डी पर लगे 12 कर्मचारियों की नौकरी पर लटकी तलवार

Last Updated : Nov 24, 2022, 10:43 PM IST
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