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दो महीने के बिजली बिल का स्थाई शुल्क माफ, जानें कौन होंगे लाभार्थी - हरियाणा हिंदी न्यूज

सरकार ने व्यवसाय में बिजली प्रयोग करने वालों को छूट देने की घोषणा की है. इस योजना का लाभ वो लोग ही उठा सकते हैं जो समय से बिजली बिल का भुगतान करते हैं. पढ़ें पूरी खबर...

haryana government will gave relief in electricity bill
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Published : Apr 4, 2020, 11:41 AM IST

चंडीगढ़: व्यापारियों, औद्योगिक इकाइयां और अन्य काम करने वाले लोग जिन्होंने बिजली के बड़े कनेक्शन लिए हुए हैं. इनमें से जो लोग प्रति माह भुगतान करते हैं. ऐसे लोगों को सरकार की ओर से स्थाई शुल्क में छूट देने की घोषणा की गई है. इसके तहत 50 किलोवाट तक के बिजली के कनेक्शन की युनिट की खपत यदि 50 प्रतिशत या इससे कम होती है तो उनका पिछले और इस महीने का स्थाई शुल्क माफ कर दिए जाएंगे.

बिजली के स्थाई शुल्क में छूट

इसके अलावा 50 किलोवाट से बड़े एचटी (हाईटेंशन) के कनेक्शन के तहत अधिकतम 10 हजार रुपये तक की सीमा का स्थाई शुल्क इन बिलों में माफ किया जाएगा. साथ ही सरकार ने व्यापारियों से आग्रह किया कि उनके यहां काम करने वाले कर्मचारी और मजदूर वर्ग का अपने परिवार की तरह खयाल रखें और उन्हें न तो काम से निकालें न ही उनका वेतन काटें. इस संकट की घड़ी ऐसे सभी परिवारों की चिंता हम सबको मिलकर करनी है. इसलिए समाज के सभी लोग अपनी-अपनी जिम्मेवारी को निभाएं, तभी हम सभी इस समय का मुकाबला कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री ने व्यापारियों, औद्योगिक इकाइयां और उद्योगपतियों से आह्वान किया है कि इस लॉकडाउन अवधि के दौरान वे अपना व्यापार ऑनलाइन माध्यम से करें और अपने उत्पादों को लोगों के द्वार तक पहुंचाएं. इस दौरान नगद लेन-देन न करें बल्कि डिजिटल माध्यम से लेन-देन को बढ़ावा दें.

ये भी पढ़ें:- हरियाणा पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 1300 लोगों को किया ट्रेस

प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग का ध्यान रख रही हैं और परिस्थितियों के अनुसार निरंतर कदम उठा रही है. आर्थिक रूप से कमजोर लोग और गरीब परिवारों को प्रदेश सरकार की ओर से मासिक और सप्ताहिक वित्तिय सहायता राशि देना शुरू कर दी गई है. इसके अलावा केंद्र सरकार की सहायता से इस महीने का राशन 5 अप्रैल तक भिजवा दिया जाएगा. राशन का वितरण निःशुल्क दिया जाएगा. अंतोदय योजना के तहत प्रति परिवार 70 किलो राशन और बीपीएल परिवारों को 10 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन मिलेगा.

चंडीगढ़: व्यापारियों, औद्योगिक इकाइयां और अन्य काम करने वाले लोग जिन्होंने बिजली के बड़े कनेक्शन लिए हुए हैं. इनमें से जो लोग प्रति माह भुगतान करते हैं. ऐसे लोगों को सरकार की ओर से स्थाई शुल्क में छूट देने की घोषणा की गई है. इसके तहत 50 किलोवाट तक के बिजली के कनेक्शन की युनिट की खपत यदि 50 प्रतिशत या इससे कम होती है तो उनका पिछले और इस महीने का स्थाई शुल्क माफ कर दिए जाएंगे.

बिजली के स्थाई शुल्क में छूट

इसके अलावा 50 किलोवाट से बड़े एचटी (हाईटेंशन) के कनेक्शन के तहत अधिकतम 10 हजार रुपये तक की सीमा का स्थाई शुल्क इन बिलों में माफ किया जाएगा. साथ ही सरकार ने व्यापारियों से आग्रह किया कि उनके यहां काम करने वाले कर्मचारी और मजदूर वर्ग का अपने परिवार की तरह खयाल रखें और उन्हें न तो काम से निकालें न ही उनका वेतन काटें. इस संकट की घड़ी ऐसे सभी परिवारों की चिंता हम सबको मिलकर करनी है. इसलिए समाज के सभी लोग अपनी-अपनी जिम्मेवारी को निभाएं, तभी हम सभी इस समय का मुकाबला कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री ने व्यापारियों, औद्योगिक इकाइयां और उद्योगपतियों से आह्वान किया है कि इस लॉकडाउन अवधि के दौरान वे अपना व्यापार ऑनलाइन माध्यम से करें और अपने उत्पादों को लोगों के द्वार तक पहुंचाएं. इस दौरान नगद लेन-देन न करें बल्कि डिजिटल माध्यम से लेन-देन को बढ़ावा दें.

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प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग का ध्यान रख रही हैं और परिस्थितियों के अनुसार निरंतर कदम उठा रही है. आर्थिक रूप से कमजोर लोग और गरीब परिवारों को प्रदेश सरकार की ओर से मासिक और सप्ताहिक वित्तिय सहायता राशि देना शुरू कर दी गई है. इसके अलावा केंद्र सरकार की सहायता से इस महीने का राशन 5 अप्रैल तक भिजवा दिया जाएगा. राशन का वितरण निःशुल्क दिया जाएगा. अंतोदय योजना के तहत प्रति परिवार 70 किलो राशन और बीपीएल परिवारों को 10 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन मिलेगा.

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