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चंडीगढ़: सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रीमैच्योर रिटायरमेंट देने के आदेश दिए - प्रीमैच्योर रिटायरमेंट भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी

मुख्यचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागों के अध्यक्षों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, सभी डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को आदेश जारी किए हैं.

Manohar lal
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Published : Jan 3, 2021, 9:36 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ऐसे अधिकारियों को प्रीमैच्योर रिटायरमेंट देने का फैसला किया है जिनकी एसीआर ठीक नहीं है या फिर वो भ्रष्ट हैं. सरकार की तरफ से ग्रुप-ए और बी के 50 साल से अधिक उम्र के अधिकारियों और ग्रुप सी के 55 साल से अधिक के कर्मचारियों की रिपोर्ट सरकार को भेजने के आदेश दिए गए थे.

इसको लेकर हरियाण के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आदेश दिए हैं कि ऐसे कर्मचारियों की रिपोर्ट बनाने के दौरान इसके लिए एचपीएससी और एचएसएससी से परामर्श लेंने के आदेश जारी किए हैं.

ये भी पढ़ें- कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मंजूरी मिलने पर अनिल विज का ट्वीट, 'आज खुशी मनाने का दिन'

मुख्यचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागों के अध्यक्षों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, सभी डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को आदेश जारी किए हैं. मुख्यचिव ने आदेश दिए हैं कि विभागों की रिपोर्ट को लेकर राय ले ली जाए. मुख्यचिव ने आदेश दिए हैं कि ग्रुप ए और बी के अधिकारी पब्लिक सर्विस कमीशन और ग्रुप सी के अधिकारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से परामर्श लें.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ऐसे अधिकारियों को प्रीमैच्योर रिटायरमेंट देने का फैसला किया है जिनकी एसीआर ठीक नहीं है या फिर वो भ्रष्ट हैं. सरकार की तरफ से ग्रुप-ए और बी के 50 साल से अधिक उम्र के अधिकारियों और ग्रुप सी के 55 साल से अधिक के कर्मचारियों की रिपोर्ट सरकार को भेजने के आदेश दिए गए थे.

इसको लेकर हरियाण के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आदेश दिए हैं कि ऐसे कर्मचारियों की रिपोर्ट बनाने के दौरान इसके लिए एचपीएससी और एचएसएससी से परामर्श लेंने के आदेश जारी किए हैं.

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मुख्यचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागों के अध्यक्षों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, सभी डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को आदेश जारी किए हैं. मुख्यचिव ने आदेश दिए हैं कि विभागों की रिपोर्ट को लेकर राय ले ली जाए. मुख्यचिव ने आदेश दिए हैं कि ग्रुप ए और बी के अधिकारी पब्लिक सर्विस कमीशन और ग्रुप सी के अधिकारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से परामर्श लें.

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