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हरियाणा सरकार ने LOCKDOWN 4.0 को लेकर जारी की गाइडलाइन

हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के कारण लगे चौथे लॉकडाउन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. लॉकडाउन 4.0 में कई चीजों को प्रदेश में छूट मिली है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

haryana government lockdown 4.0 guidelines
haryana government lockdown 4.0 guidelines
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Published : May 20, 2020, 12:02 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन-4 की अवधि के दौरान कुछ और गतिविधियों को शुरू करने के लिए दिशा-निर्देशानुसार जारी किए हैं.

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को लॉकडाउन 4.0 के दिशा-निर्देशों की अनुपालन करने के आलावा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने और कदम उठाने की छूट दी है.

राज्यों की आपसी सहमति से चलेंगे वाहन

लॉकडाउन-4 के दौरान कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में गतिविधियों को कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति होगी. सभी राज्य लोगों की आवाजाही के लिए आपसी सहमति से यात्री वाहनों एवं बसों को अनुमति दे सकते हैं.

राज्य सरकार अपने क्षेत्रों में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन निर्धारित करेंगी. जिला प्राधिकरण द्वारा इन जोन्स में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाया जाएगा. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों जैसे चिकित्सा संबंधी आपात सेवाएं और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की अनुमति होगी.

रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू

इसके अलावा, रात 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, रोगग्रस्त व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाएं केवल आवश्यक कार्य या स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए घर से बाहर आ सकेंगे.

आपाताकालीन सेवाओं को मिली छूट

डॉक्टरों, नर्सों और पैरा-मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और एंबुलेंस को बिना किसी रोक-टोक के राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने की अनुमति होगी. इसके अलावा, खाली ट्रकों सहित व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान व कार्गों को भी एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन की अनुमति होगी.

लॉकडाउन 4.0 के दौरान सभी घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. होटल, रेस्तरां एवं अन्य अतिथि सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर कैंटीन चलाने की अनुमति होगी.

स्टेडियम में खेल सकेंगे खिलाड़ी, लेकिन....

रेस्टोरेंट को खाद्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए किचन चलाने की अनुमति होगी. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, सभागार हॉल आदि बंद रहेंगे. खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन दर्शकों को वहां आने की अनुमति नहीं होगी.

यात्री वाहन को इस शर्त के साथ मिली छूट

हरियाणा के परिवहन विभाग ने राज्य में यात्री-वाहनों में बैठने की क्षमता के बारे में निर्देश जारी किए हैं. परिवहन विभाग के ने टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को अपने यात्री-वाहन में ड्राइवर के अलावा दो यात्रियों को बैठाने की अनुमति दी है. यानि ड्राइवर समेत उस गाड़ी में कुल तीन व्यक्ति बैठ सकेंगे.

इसी प्रकार, मैक्सी कैब में उसकी बैठने की क्षमता से आधी संख्या, ऑटो-रिक्शा व ई-रिक्शा में ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्ति बैठाने की अनुमति होगी. उन्होंने बताया कि दोपहिया वाहन में ड्राइवर के पीछे एक व्यक्ति ही बैठ सकता है, जबकि दोनों को हेलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनने अनिवार्य होंगे.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन-4 की अवधि के दौरान कुछ और गतिविधियों को शुरू करने के लिए दिशा-निर्देशानुसार जारी किए हैं.

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को लॉकडाउन 4.0 के दिशा-निर्देशों की अनुपालन करने के आलावा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने और कदम उठाने की छूट दी है.

राज्यों की आपसी सहमति से चलेंगे वाहन

लॉकडाउन-4 के दौरान कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में गतिविधियों को कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति होगी. सभी राज्य लोगों की आवाजाही के लिए आपसी सहमति से यात्री वाहनों एवं बसों को अनुमति दे सकते हैं.

राज्य सरकार अपने क्षेत्रों में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन निर्धारित करेंगी. जिला प्राधिकरण द्वारा इन जोन्स में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाया जाएगा. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों जैसे चिकित्सा संबंधी आपात सेवाएं और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की अनुमति होगी.

रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू

इसके अलावा, रात 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, रोगग्रस्त व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाएं केवल आवश्यक कार्य या स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए घर से बाहर आ सकेंगे.

आपाताकालीन सेवाओं को मिली छूट

डॉक्टरों, नर्सों और पैरा-मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और एंबुलेंस को बिना किसी रोक-टोक के राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने की अनुमति होगी. इसके अलावा, खाली ट्रकों सहित व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान व कार्गों को भी एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन की अनुमति होगी.

लॉकडाउन 4.0 के दौरान सभी घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. होटल, रेस्तरां एवं अन्य अतिथि सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर कैंटीन चलाने की अनुमति होगी.

स्टेडियम में खेल सकेंगे खिलाड़ी, लेकिन....

रेस्टोरेंट को खाद्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए किचन चलाने की अनुमति होगी. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, सभागार हॉल आदि बंद रहेंगे. खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन दर्शकों को वहां आने की अनुमति नहीं होगी.

यात्री वाहन को इस शर्त के साथ मिली छूट

हरियाणा के परिवहन विभाग ने राज्य में यात्री-वाहनों में बैठने की क्षमता के बारे में निर्देश जारी किए हैं. परिवहन विभाग के ने टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को अपने यात्री-वाहन में ड्राइवर के अलावा दो यात्रियों को बैठाने की अनुमति दी है. यानि ड्राइवर समेत उस गाड़ी में कुल तीन व्यक्ति बैठ सकेंगे.

इसी प्रकार, मैक्सी कैब में उसकी बैठने की क्षमता से आधी संख्या, ऑटो-रिक्शा व ई-रिक्शा में ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्ति बैठाने की अनुमति होगी. उन्होंने बताया कि दोपहिया वाहन में ड्राइवर के पीछे एक व्यक्ति ही बैठ सकता है, जबकि दोनों को हेलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनने अनिवार्य होंगे.

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