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हरियाणा सरकार की दिव्यांगों को सहूलियत, 'कोरोना काल में घर से करें काम' - हरियाणा सरकार दिव्यांग फैसला

कोरोना काल में अब दिव्यांग घर से काम कर पाएंगे. हरियाणा सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है. इसकी अनुपालना के लिए सभी विभागों को आदेश जारी किए गए हैं.

haryana government gave big relief to Handicapped
हरियाणा सरकार की दिव्यांगों को सहूलियत, कोरोना काल में घर से करें काम
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Published : Jul 16, 2020, 4:53 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के दौरान दिव्यांगों को बड़ी राहत दी है. हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि ऐसे सभी नियमित, अनुबंध और दैनिक वेतन आधार पर कार्यरत कर्मचारी, जो 50 प्रतिशत या इससे ज्यादा शारीरिक विकलांगता से चलने में असमर्थ हैं और जो दोनों आँखों से दृष्टिहीन हैं वो कोरोना काल में घर से काम कर सकते हैं. इस दौरान सभी को ड्यूटी पर उपस्थित माना जाएगा.

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे कर्मचारी जहां तक आवश्यक हो घर से ही कार्य करें, नहीं तो वो कार्यालय से छुट्टी ले सकते हैं और इस अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए डयूटी के रूप में माना जाएगा.

प्रवक्ता ने बताया कि 8 मई, 2020 को प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगों) के बचाव और सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों को हरियाणा के कार्यालयों में उपस्थित होने से छूट दी गई थी. इस विषय पर पुनर्विचार करते हुए सरकार की ओर से दोबारा ये निर्णय लिया गया है.

ये भी पढ़िए: बड़ा फैसला: अब राष्ट्रपति पुलिस अवॉर्ड के लिए जरूरी होगा स्टेट अवॉर्ड

इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड/निगमों के सभी प्रबंध निदेशकों/मुख्य प्रशासकों, सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़, को एक पत्र जारी कर इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के दौरान दिव्यांगों को बड़ी राहत दी है. हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि ऐसे सभी नियमित, अनुबंध और दैनिक वेतन आधार पर कार्यरत कर्मचारी, जो 50 प्रतिशत या इससे ज्यादा शारीरिक विकलांगता से चलने में असमर्थ हैं और जो दोनों आँखों से दृष्टिहीन हैं वो कोरोना काल में घर से काम कर सकते हैं. इस दौरान सभी को ड्यूटी पर उपस्थित माना जाएगा.

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे कर्मचारी जहां तक आवश्यक हो घर से ही कार्य करें, नहीं तो वो कार्यालय से छुट्टी ले सकते हैं और इस अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए डयूटी के रूप में माना जाएगा.

प्रवक्ता ने बताया कि 8 मई, 2020 को प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगों) के बचाव और सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों को हरियाणा के कार्यालयों में उपस्थित होने से छूट दी गई थी. इस विषय पर पुनर्विचार करते हुए सरकार की ओर से दोबारा ये निर्णय लिया गया है.

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इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड/निगमों के सभी प्रबंध निदेशकों/मुख्य प्रशासकों, सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़, को एक पत्र जारी कर इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है.

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