चंडीगढ़: हरियाणा कौशल रोजगार निगम में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला (haryana skill employment corporation) लिया है. सरकार ने निर्णय लिया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को अनुकम्पा आधार रोजगार दिया जाएगा.
सरकार का निर्णय है कि ऐसे मामले प्रशासनिक विभागों की ओर से मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद सीधे हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को भेजे जाएंगे. इसके लिए मानव संसाधन विभाग की सहमति या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है.
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मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि विभिन्न विभागों की ओर से मृतक कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर रखने के संबंध में मानव संसाधन विभाग को कई प्रश्न और मामले प्राप्त हो रहे थे. ऐसे मामलों पर सरकार ने विचार कर निर्णय लिया है.
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उन्होंने बताया कि डेप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी-2022 के खंड-12 के मुताबिक निगम को अनुकंपा आधार पर किसी भी कैलेंडर वर्ष के दौरान प्राप्त मांग के 10 प्रतिशत तक आउट ऑफ टर्न आधार पर जॉब रोल सूचीबद्ध किया जाएगा. प्रत्येक जॉब रोल के लिए उन्हें तैनात करने का अधिकार है. एचकेआरएनएल कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन के साथ इसके लिए एक प्रक्रिया तैयार करने के लिए सक्षम है. इस बारे में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने पत्र जारी कर सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं.