चंडीगढ़: कोरोना महामारी के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव, हरियाणा के बरोदा और दूसरे राज्यों में होने वाले उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने के लिए स्टार प्रचारक से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, हरियाणा के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार कोरोना महामारी के चलते मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के लिए अब स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 30 कर दी गई है, जो पहले 40 थी. इसके अलावा, गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों के लिए अब स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 15 कर दी गई है, जो पहले 20 थी.
प्रवक्ता ने बताया कि स्टार प्रचारकों की सूची जमा करवाने की अवधि अधिसूचना जारी होने से 7 दिनों से बढ़ाकर 10 दिन कर दी गई है. अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने पहले से ही स्टार प्रचारकों की सूची को जमा करवा दिया है तो अब वो संशोधित सूची निर्धारित समय अवधि के भीतर दोबारा जमा करवा सकते हैं.
वहीं हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बरोदा उपचुनाव के मद्देनजर सोनीपत जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में नकदी, शराब और मादक पदार्थों की मूवमेंट पर कड़ी निगरानी रखी जाए और कोई मामला सामने आने पर त्वरित कार्रवाई अमल में लाई जाए. बता दें कि अनुराग अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपचुनाव को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने के लिए सोनीपत जिला प्रशासन के साथ बैठक की, जिस दौरान उन्होंने ये निर्देश दिए.
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उन्होंने निर्देश दिए कि सुपरवाइजरी अधिकारी की मौजूदगी में सभी पोलिंग स्टेशनों का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन पहले ही कर लिया जाए और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी पोलिंग स्टेशनों में इंटरनेट, बिजली, पानी और शौचालयों जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों. उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि कोविड-19 के चलते भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र में स्वीप गतिविधियां अमल में लाई जाएं. उपुचनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाए.