चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई. विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई इस बैठक में खिलाड़ियों को कई लाभ देने की स्वीकृति दी गई. अब टीम के खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, व्यक्तिगत खिलाड़ियों के बराबर दिए जाएंगे. खिलाड़ी ने जितने भी पदक जीते उनके लिए समस्त नकद पुरस्कार दिए जाएंगे.
विश्व, एशियाई, कॉमनवेल्थ और राष्ट्रीय चैंपियनशिप/कप के लिए जूनियर और सब-जूनियर श्रेणियों के लिए नकद पुरस्कार, उसी टूर्नामेंट में सीनियर वर्ग के लिए निर्धारित राशि के 75 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की दर से दिए जाएंगे. युवा और कैडेट श्रेणियों को भी नकद पुरस्कार दिए जाएंगे.
जनरेटिंग सेट्स पर बिजली शुल्क से मिलेगी छूट
कैबिनेट की बैठक में 31 मार्च 2020 तक जनरेटिंग सेट्स/स्व उत्पादन पर बिजली शुल्क लगाने से छूट को मंजूरी दी गई है. इन उत्पादनों पर बिजली शुल्क लगाने से छूट इसलिए दी जा रही है क्योंकि मालिक जनरेटिंग सेट्स कटौती, बरेकडाउन या पावर कट्स के चलते बिजली आपूर्ति प्रणाली फेल होने के कारण चलाते हैं.
कैथल में शामिल होगा जींद का धनौरी गांव
मंत्रिमंडल की बैठक में जींद की नरवाना तहसील के गांव धनौरी को कैथल की कैथल तहसील में शामिल करने से जुड़े राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. यह निर्णय गांव धनौरी की ग्राम पंचायत द्वारा पारित किए गए एक प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है . क्योंकि जींद से धनौरी गांव लगभग 70 किलोमीटर दूर है, जबकि तहसील एवं जिला मुख्यालय कैथल से ये गांव सिर्फ 23 किलोमीटर दूर है.
नारायणगढ़ शुगर मिल को मिलेगा 60 करोड़ का ऋण
बैठक में बागवानी विभाग से जुड़ी एक कनाल पांच मरला भूमि को पंचकूला में यूनिवर्सिटी लाइन डिपार्टमेंट कोर्डिनेशन सेंटर की स्थापना के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार को देने को मंजूरी दी गई है.
इसके अलावा नारायणगढ़ चीनी मिल को 60 करोड़ रुपये का ऋण देने की भी बात कही गई ताकि ताकि ये मिल किसानों को गन्ने की बकाया राशि दे सके. साथ ही दूध उपकर पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने का निर्णय लिया. इससे डिफॉल्टर दूध प्लांटों को 50 प्रतिशत बकाया का भुगतान करना होगा.
हरियाणा वास्तुकला टैक्नोलॉजी (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1990 में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में हरियाणा वास्तुकला टेक्नोलॉजी (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1990 में संशोधन को स्वीकृति दी गई. नए नियम हरियाणा वास्तुकला तकनीकी (ग्रुप-सी) सेवा (संशोधन) नियम, 2019 कहे जाएंगे.
नए सेवा नियम आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, सीनियर ड्राफ्ट्समैन, सीनियर ड्राफ्ट्समैन (इंटीरियर डेकोरेटर), सीनियर ड्राफ्ट्समैन(मॉडलर), जूनियर ड्राफ्ट्समैन, असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन और फेरो-प्रिंटर जैसे विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या ट्रांसफर के मामले में लागू होंगे.
अनुबंधित कर्मचारियों को पालिका रोल पर लिया जाएगा
कैबिनेट की बैठक के बाद कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने बताया कि बैठक में विभिन्न पालिकाओं के तहत अनुबंध के आधार पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों और सीवर मैन की सेवाओं को पालिका रोल पर लेने के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है.
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने मानवशक्ति उपलब्ध करवाने वाली एजेंसियों के जरिए 24 मई 2018 तक अनुबंध आधार पर राज्य के विभिन्न अग्निशमन केन्द्रों में कार्यरत 1 हजार 366 फायरमैन और फायर ड्राइवर्स को भी पालिका रोल पर लेने की मंजूरी दी है. इन सभी सफाई कर्मचारियों, सीवर मैन, फायरमैन और फायर ड्राइवर्स को मौजूदा वेतन दिया जाएगा.
सीपीबी अब चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को मिलेगा
बैठक में सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी (सीपीबी) को विज्ञान परिषद से लेकर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार को देने की मंजूरी दी गई है. सीपीबी को सभी मौजूदा संपत्तियों और देनदारियों के साथ ‘जैसे है जहां है’ आधार पर विश्वविद्यालय को इस शर्त पर हस्तांतरित किया जाएगा कि विश्वविद्यालय सीपीबी का संचालन उसके निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप ही करेगा और विभाग की अनुमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा.
विश्वविद्यालय सीपीबी के सभी नियमित कर्मचारियों की सेवाओं का समावेश करेगा और उन्हें सीपीबी में नियमित आधार पर दी गई सेवा की निरंतरता और अन्य सेवाओं के लाभ देगा. हालांकि सीपीबी के वे नियमित कर्मचारी जो विश्वविद्यालय में जाने के इच्छुक नहीं हैं, हरियाणा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद में बने रह सकते हैं.
इसलिए हुई सीपीबी की स्थापना
साल 2000 में सेंटर फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन इन प्लांट टिशू कल्चर की स्थापना राज्य में बागवानी/फूलों की खेती के लिए विशिष्ट पौधारोपण सामग्री का उत्पादन करने, उत्पादन गतिविधियों के लिए आवश्यकता आधारित अनुसंधान करने, वैज्ञानिकों, उद्यमियों, किसानों और कॉर्पोरेट्स को गहन एवं व्यापक प्रशिक्षण देने और टिशू कल्चर तकनीक अनुप्रयोग को लोकप्रिय बनाने जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए की गई थी.
हालांकि साल 2007 में सेंटर फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन इन प्लांट टिशू कल्चर की गतिविधियों और उद्देश्यों को व्यापक बनाने के लिए इस सेंटर को सीपीबी का नाम दिया गया.
मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप-ए) सेवा नियम, 1986 को निरस्त करते हुए तकनीकी शिक्षा विभाग के ग्रुप-ए अधिकारियों के संबंध में मॉडल सेवा नियमों को स्वीकृति प्रदान की गई. नए नियमों को हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप-ए) सेवा नियम, 2019 कहा जाएगा.
साल 1986 में तकनीकी शिक्षा विभाग के ग्रुप-ए अधिकारियों की सेवाओं को संचालित करने वाले सेवा नियम अर्थात् हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप-ए) सेवा नियम, 1986 प्रकाशित किए गए थे. इन नियमों के लागू होने के बाद तकनीकी शिक्षा विभाग के संस्थानों में अनेक नए पाठ्यक्रम जैसे सिरेमिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग, खाद्य प्रौद्योगिकी और प्लास्टिक इंजीनियरिंग शुरू हुए.
इसके अलावा, नए पदों का सृजन और पदों का पुनर्गठन किया गया. इन परिवर्तनों को सेवा नियमों में शामिल किया जाना आवश्यक था और अब मॉडल सेवा नियमों में इन्हें शामिल किया गया है.
इसी तरह मंत्रिमण्डल ने हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 2001 को निरस्त करते हुए तकनीकी शिक्षा विभाग के ग्रुप-बी अधिकारियों के संबंध में भी मॉडल सेवा नियमों को स्वीकृति दी है. नए नियमों को हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 2019 कहा जाएगा.
वर्ष 2001 में तकनीकी शिक्षा विभाग के ग्रुप-बी अधिकारियों की सेवाओं के संचालन के लिए सेवा नियम अर्थात् हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 2001 लागू किए गए थे. इन नियमों के लागू होने के बाद तकनीकी शिक्षा विभाग के संस्थानों में फैशन डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जैसे कुछ नए पाठ्यक्रम शुरू हुए.
इसके अलावा, नए पदों का सृजन और पदों का पुनर्गठन किया गया. इसके अलावा प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी जैसे कुछ पाठ्यक्रम शुरू किए गए. इन परिवर्तनों को सेवा नियमों में शामिल किया जाना जरूरी था और अब इसे मॉडल सेवा नियमों के अनुसार किया गया है.
बैठक में प्रदेश के सेवारत रक्षा कर्मियों तथा भूतपर्वू सैनिकों के लिए झज्जर के सेक्टर-6 और फरीदाबाद के सेक्टर-56, 56ए में भूमि की खरीद एवं विकास और आवासीय फ्लैट्स के निर्माण के लिए हरियाणा आवास बोर्ड, पंचकूला द्वारा 34 करोड़ रुपये का सावधिक ऋण लेने और इस ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी देने की स्वीकृति प्रदान की गई.
हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन संशोधन विधेयक, 2019 पास
कैबिनेट की बैठक में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2019 को भी स्वीकृति दी गई. संशोधन के तहत राज्य में उद्यमियों तथा उद्योगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा उद्यमों को शामिल करने, पहले से ही स्वीकृत मंजूरी के नवीनीकरण, एकल खिडक़ी तंत्र के दायरे में सेवाओं और विभागों के विस्तार, लचीली समय सीमा और नोडल अधिकारियों को शक्तियां देने का प्रावधान किया गया है.
ये संशोधन हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड और अधिकारप्राप्त कार्यकारी समिति को त्वरित निर्णय लेने की सुविधा देने और उद्यमों को समयबद्ध तरीके से डीम्ड स्वीकृति देने के अधिकार भी देंगे. समयबद्घ रूप से सेवा का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की तर्ज पर समान प्रावधान किए गए हैं.
सरकार ने पिछड़े वर्गों के उत्थान और उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम से ऋण लेने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की सरकारी गारंटी सीमा को 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की है.
मंत्रिमंडल की बैठक में निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत हरियाणा निजी सुरक्षा एजेंसियां (कैश, रोकड़) परिवहन गतिविधियों के लिए निजी सुरक्षा नियम, 2019 बनाए जाने की स्वीकृति दी गई है ताकि कैश परिवहन के कार्य में लगी निजी सुरक्षा एजेंसियों का बेहतर विनियमन सुनिश्चित किया जा सके.
बैठक में नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति, 2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई. संशोधन के अनुसार कॉलोनाइजर द्वारा लेआउट प्लान और जोनिंग प्लान में ‘सामुदायिक साइट’ के रूप में चिह्नित एवं सीमांकित सामुदायिक सुविधाओं के प्रावधान के लिए लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी का 10 प्रतिशत क्षेत्र सरकार को नि:शुल्क दिया जाएगा.
इसके अलावा हरियाणा सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार (ग्रुप ए) सेवा नियम, 2019 और हरियाणा सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार (ग्रुप बी) सेवा नियम, 2019 को मंजूरी दी गई ताकि विभाग और संगठन स्तर पर विभिन्न आईटी पहलों के आयोजन, डिजाइनिंग, क्रियान्वयन और प्रबंधन की सुविधा के लिए राज्य में आईटी पेशेवरों का एक विशेषज्ञ काडर सृजित किया जा सके. साथ ही आईटी काडर के तहत ग्रुप-ए में निदेशक (प्रशासन) और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के दो नए पद भी सृजित किए गए हैं.
हरियाणा मंत्रिपरिषद द्वारा हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं और नियमों तथा इससे संबंधित मामलों के अनुमोदन के सम्बन्ध में अपनी शक्तियां मुख्यमंत्री को सौंपने का निर्णय लिया गया.
ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि जीएसटी के क्रियान्वयन नियमों में संशोधन और अधिसूचनाओं के अलावा कई निर्णय लेने पड़ते हैं, हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत नए नियम बनाने, कर की दर निर्धारित करने, अधिसूचनाएं जारी करने और इनमें संशोधन करने समेत प्रदेश में जीएटी के क्रियान्वयन से सम्बन्धित सभी मामलों के लिए मुख्यमंत्री को शक्तियों का ये ट्रांसफर आगामी छ: माह के लिए जारी रहेगा.