चंडीगढ़: हरियाणा में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए सात दिनों के पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है. आज से सात दिन के लिए ये लॉकडाउन लगाया गया है. आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी कमेटी के चेयरमैन और हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से लॉकडाउन के निर्देश जारी किए गए हैं.
निर्देशों में कहा गया है कि हरियाणा के सभी जिलों में नागरिक घरों में ही रहें. किसी भी नागरिक को उक्त अवधि में पैदल या किसी वाहन से सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी. जिन व्यक्तियों और सेवाओं को छूट दी गई है. उनमें ऐसे लोग जो लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात होंगे वो शामिल हैं.
इसके अलावा म्युनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना/सीएपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं. इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर इन्हें आने-जाने में छूट मिल सकेगी.
एग्जाम देने पर मिलेगी लॉकडाउन से छूट
वहीं किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में जाने वालों को भी एडमिट कार्ड दिखाकर आने-जाने में छूट रहेगी. आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी. राज्य के अंदर और बाहर आवश्क वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी. ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे, ये पास लोडिंग और अन्लोडिंग के स्थानों की वैरीफिकेशन के बाद जारी होंगे.
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नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मेडिकल सेवाएं, मैन्युफेक्चिरिंग और वितरण यूनिटस को भी छूट रहेगी. ये सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होंगी, इनमें डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, फार्मेसी (जन औषधि केंद्र सहित) और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेट्री, फार्मा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि को काम करने की छूट रहेगी. सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी.
ऑनलाइन डिलीवरी रहेगी जारी
इसके अलावा, जिन अन्य आवश्यक वाणिज्यक एवं निजि सेवाओं को छूट रहेगी, उनमें टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवा, आईटी और आईटी संबंधी सेवाओं के अलावा, ई-कॉर्मस के माध्यम से आवश्क वस्तुओं की डिलीवरी को छूट रहेगी. इनमें भोजन , फार्मास्यूटिकल, मेडिकल उपकरण आदि की डिलीवरी शामिल हैं.
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पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस आदि के स्टोर आउटलेट भी खुले रहेंगेय बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस के अलावा खेती से जुड़े कार्यो के लिए किसानों और मजदूरों के आवागमन पर छूट रहेेगी.
शादी समारोह पर ये शर्तें होंगी लागू
जिला मजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकृत से पूर्व अनुमति ले चुके विवाह समारोह के लिए शर्तों के साथ छूट रहेगी. इसके लिए इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 और आउटडोर के लिए 50 व्यक्तियों से अधिक का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा.