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राज्यपाल ने दिलाई तीन नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्तों को पद एवं गोपनीयता की शपथ - हरियाणा राजभवन चंडीगढ़

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने तीन नव नियुक्त राज्य सूचना आयुक्त को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. तीनों अधिकारियों के नाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन के तीन सदस्यों के नाम फाइनल किए गए थे.

administered oath to three newly appointed State Information Commissioners
नव नियुक्त राज्य सूचना आयुक्त को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई
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Published : Apr 13, 2023, 8:56 PM IST

चंडीगढ़: वीरवार को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने तीन नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त को शपथ दिलाई. जिसमें डॉ. जगबीर सिंह, डॉ. कुलबीर छिक्कारा और प्रदीप कुमार शेखावत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में किया गया था.

डॉ. कुलबीर छिक्कारा पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बतौर मुख्य संपादक काम करते रहे हैं. डॉ. जगबीर सिंह चौ.चरण सिंह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर काम करते आए हैं. बात करें प्रदीप कुमार शेखावत की तो इन्होंने भी 32 वर्षों तक जर्नलिज्म में ही अपनी सेवाएं दी है.

साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बीते दिन हुई बैठक में राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन के तीन सदस्यों के नामों को लेकर चर्चा हुई थी. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे. बैठक में 3 सदस्यों के नाम फाइनल किए गए थे जिसके बाद ये नाम राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजे गए थे.

मौजूदा समय में हरियाणा में राइट टू इनफार्मेशन कमीशन में 3 पोस्ट खाली थी. इन 3 पोस्टों के लिए 150 के करीब नाम आए थे. जिन में से तीन नामों की लिस्ट को फाइनल करके भेजा गया था. जिसमें इन तीनों अधिकारियों के नाम फाइनल किए गए थे. बता दें कि हरियाणा सरकार ने 16 दिसंबर 2013 को हरियाणा सेवा का अधिकार अध्यादेश जारी किया. जिसको 19 दिसंबर 2013 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था. इसके बाद हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम 2014 राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया. इसे 26 मार्च 2014 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना को जारी किया गया.

ये भी पढ़ें: भिवानी में हुआ रोजगार मेले का आयोजन: 126 युवाओं ने करवाया था पंजीकरण, 60 को मिला रोजगार

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 को पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य के तहत विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के समयबद्ध वितरण के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था. एचआरटीएस अधिनियम, 2014 की धारा 12 (1) और (2) के अनुसार, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग (एचआरटीएससी) के गठन का प्रावधान है और यह एक वैधानिक निकाय होगा. अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार, इस आयोग में 1 मुख्य आयुक्त और अधिकतम 4 आयुक्त होंगे. जो अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे.

चंडीगढ़: वीरवार को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने तीन नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त को शपथ दिलाई. जिसमें डॉ. जगबीर सिंह, डॉ. कुलबीर छिक्कारा और प्रदीप कुमार शेखावत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में किया गया था.

डॉ. कुलबीर छिक्कारा पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बतौर मुख्य संपादक काम करते रहे हैं. डॉ. जगबीर सिंह चौ.चरण सिंह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर काम करते आए हैं. बात करें प्रदीप कुमार शेखावत की तो इन्होंने भी 32 वर्षों तक जर्नलिज्म में ही अपनी सेवाएं दी है.

साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बीते दिन हुई बैठक में राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन के तीन सदस्यों के नामों को लेकर चर्चा हुई थी. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे. बैठक में 3 सदस्यों के नाम फाइनल किए गए थे जिसके बाद ये नाम राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजे गए थे.

मौजूदा समय में हरियाणा में राइट टू इनफार्मेशन कमीशन में 3 पोस्ट खाली थी. इन 3 पोस्टों के लिए 150 के करीब नाम आए थे. जिन में से तीन नामों की लिस्ट को फाइनल करके भेजा गया था. जिसमें इन तीनों अधिकारियों के नाम फाइनल किए गए थे. बता दें कि हरियाणा सरकार ने 16 दिसंबर 2013 को हरियाणा सेवा का अधिकार अध्यादेश जारी किया. जिसको 19 दिसंबर 2013 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था. इसके बाद हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम 2014 राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया. इसे 26 मार्च 2014 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना को जारी किया गया.

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हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 को पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य के तहत विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के समयबद्ध वितरण के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था. एचआरटीएस अधिनियम, 2014 की धारा 12 (1) और (2) के अनुसार, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग (एचआरटीएससी) के गठन का प्रावधान है और यह एक वैधानिक निकाय होगा. अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार, इस आयोग में 1 मुख्य आयुक्त और अधिकतम 4 आयुक्त होंगे. जो अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे.

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