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मास्क मुक्त हुआ हरियाणा, सरकार ने जारी किए आदेश

कोरोना के लगातार घटते मामलों को देखते हुए सरकार ने हरियाणा को मास्क फ्री (Haryana became mask free) करने का आदेश जारी किया है. अब हरियाणा में मास्क नहीं लगाने पर चालान नहीं किया जाएगा.

masks free Haryana
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Published : Apr 2, 2022, 9:10 PM IST

Updated : Apr 2, 2022, 10:47 PM IST

चंडीगढ़: कोरोना के लगातार घटते मामलों को देखते हुए सरकार ने हरियाणा को मास्क फ्री (Haryana became mask free) करने का आदेश जारी किया है. अब हरियाणा में मास्क नहीं लगाने पर चालान नहीं किया जाएगा. हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि बढ़ते कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया था. जिसे आज तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है.

अनिल विज ने कहा कि अब सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि आज इस संबंध में राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है. विज ने बताया कि जारी की गई अधिसूचना के अनुसार आम जनता को सलाह दी गई है कि वो कोविड के नियमों का पालन करें. उन्होंने कहा कि फेस मास्क पहनना, सैनिटाइजर का बार-बार उपयोग, हाथ की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है.

masks free Haryana
हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किया गया पत्र

ये भी पढ़ें: नियम 134 ए हटाने से गरीब छात्रों को कोई नुकसान नहीं, राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ सकेंगे ज्यादा बच्चे- शिक्षा मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले कई दिनों से राज्य में कोविड संक्रमण के मरीजों की संख्या 100 से नीचे आ रही है. इसी कड़ी में आज राज्य में कुल 46 कोविड-19 संक्रमण के मामले आए हैं. जिनमें सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 41, फरीदाबाद में एक, हिसार में एक, सोनीपत में एक और पलवल में 2 मामले हैं. विज ने बताया कि राज्य में वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है. जिसके तहत 4 करोड़ 19 लाख 41 हजार 221 वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई जा चुकी हैं.

हरियाणा की विश्वसनीय खबरों को पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Etv Bharat APP

चंडीगढ़: कोरोना के लगातार घटते मामलों को देखते हुए सरकार ने हरियाणा को मास्क फ्री (Haryana became mask free) करने का आदेश जारी किया है. अब हरियाणा में मास्क नहीं लगाने पर चालान नहीं किया जाएगा. हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि बढ़ते कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया था. जिसे आज तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है.

अनिल विज ने कहा कि अब सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि आज इस संबंध में राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है. विज ने बताया कि जारी की गई अधिसूचना के अनुसार आम जनता को सलाह दी गई है कि वो कोविड के नियमों का पालन करें. उन्होंने कहा कि फेस मास्क पहनना, सैनिटाइजर का बार-बार उपयोग, हाथ की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है.

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हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किया गया पत्र

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स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले कई दिनों से राज्य में कोविड संक्रमण के मरीजों की संख्या 100 से नीचे आ रही है. इसी कड़ी में आज राज्य में कुल 46 कोविड-19 संक्रमण के मामले आए हैं. जिनमें सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 41, फरीदाबाद में एक, हिसार में एक, सोनीपत में एक और पलवल में 2 मामले हैं. विज ने बताया कि राज्य में वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है. जिसके तहत 4 करोड़ 19 लाख 41 हजार 221 वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई जा चुकी हैं.

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Last Updated : Apr 2, 2022, 10:47 PM IST
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