नई दिल्ली/चंडीगढ़: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के आधार नंबर को उनके पीएफ खातों ( PF accounts) से जोड़ने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है. बता दें कि पहले यह समय जून 2021 तक दिया गया था.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) ने नियोक्ताओं को राहत देते हुए पीएफ खातों को आधार नंबर से जोड़ने के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 1 सितंबर 2021 कर दिया है.
बताया जा रहा है कि श्रम मंत्रालय ने पीएफ खातों को आधार नंबर से जोड़ने के लिए अधिसूचना जारी की थी. श्रम मंत्रालय की अधिसूचना के बाद ईपीएफओ ने आधार नंबर को पीएफ खातों से जोड़ने को अनिवार्य करने का फैसला किया है.
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बता दें कि श्रम मंत्रालय ने 3 मई को अधिसूचना जारी की थी. अधिसूचना में श्रम मंत्रालय ने कहा था कि मंत्रालय और उसके तहत काम करने वाले निकाय या संस्थानों से सामाजिक सुरक्षा संहिता (social security code) के तहत लाभार्थियों से आधार नंबर लिए जाएं.
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