चंडीगढ़/नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली में पानी की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि आप ये मांग करने वाले कौन होते हैं.
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आजकल ब्लैकमेलर भी कोर्ट आ रहे हैं
कोर्ट ने कहा था राज्यों के पास अपने अधिकारी हैं, जो स्थिति के मुताबिक फैसला लेने में समर्थ हैं. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपके पास क्या दिल्ली की ज़िम्मेदारी है. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप अपनी बैंक अकाउंट दीजिए. हमें जानना है कि आप आजीविका के लिए क्या करते हैं. आजकल ब्लैकमेलर भी कोर्ट आ रहे हैं. सुनवाई के दौरान जब वकील ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी तो नाराज कोर्ट ने कहा कि याचिका वापस लेना ही आपके हित में होगा. वरना जो काम करते हो ,वो भी बंद हो जाएगा.
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