चंडीगढ़: कोरोना वायरस में होने वाले सभी आम चुनाव और उपचुनाव बदले-बदले नजर आएंगे, ताकि सुरक्षा के साथ जनता अपने नए नेता का चुनाव कर सके. कोरोना के दौरान होने वाले चुनाव और उपचुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने नियम कायदे जारी किए हैं. इसमें साफ किया गया है कि चुनाव संबंधी सभी कामकाज कोरोना से बचाव के उपायों को अपनाना होगा. चुनाव संबंधित हर गतिविधि के दौरान मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा.
कोरोना काल में बदले नियम
अब की बार कोरोना के कारण बरोदा उपचुनाव में काफी कुछ नया नजर आने वाला है. 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग और कोविड-19 मरीज व सस्पेक्टेड मरीजों के लिए बैलेट पेपर पर वोटिंग करने का प्रावधान किया गया है.
वोटर्स को मिलेंगे टोकन
वोटर्स को 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर टोकन मिलेगा, ताकि मतदान केंद्र पर लगने वाली भीड़ को कम किया जा सके. पोलिंग अधिकारियों के सामने एक बार में एक ही मतदाता को जाने दिया जाएगा, वो भी मास्क और दस्ताने पहनकर.
एक केंद्र पर होंगे 1500 मतदाता
वहीं कोरोना काल के इस दौर में बरोदा के उपचुनाव में फैसला लिया गया है कि 1 मतदान केंद्र में 1000 से अधिक मतदाता नहीं होंगे. जबकि पहले 1500 मतदाता एक मतदान केंद्र में होते थे. वहीं मतदान के लिए समय अवधि बढ़ाई गई है सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान का समय रखा गया है.
उम्मीदवारों का डिजिटल हुआ नामांकन
बरोदा में पहले 223 मतदान केंद्र थे और अब 280 मतदान केंद्र हैं. 57 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं. वहीं उम्मीदवारों के लिए पहली बार डिजिटल नामांकन का प्रावधान किया गया था. फीस भी ऑनलाइन जमा हुई. प्रत्याशी को बाद में प्रिंट निकालकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराने थे.