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चंडीगढ़: अब उपभोक्ता विद्युत लोकपाल को भी दें सकते हैं बिजली विभाग से जुड़ी शिकायतें

बिजली विभाग से जुड़ी उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने एक संयुक्त उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के बाद अब उपभोक्ताओं को विद्युत लोकपाल के पास भी जाने की भी सुविधा प्रदान की है.

consumers can also give complaints to Lokpal regarding the electricity department
अब उपभोक्ता विद्युत लोकपाल को भी दें सकते हैं बिजली विभाग से जुड़ी शिकायतें
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Published : Dec 20, 2020, 10:58 PM IST

चंडीगढ़: बिजली विभाग से जुड़ी उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने एक संयुक्त उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के बाद अब उपभोक्ताओं को विद्युत लोकपाल के पास भी जाने की भी सुविधा प्रदान की है.

निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के दिशा-निर्देशानुसार दोनों निगमों द्वारा सीजीआरएफ का गठन किया गया था. जिसके बाद फोरम द्वारा विभिन्न परिसंचालन सर्कलों में जाकर उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनकर उनका निवारण करने का काम किया जा रहा है.

निगम के प्रवक्ता ने बताया कि सीजीआरएफ उपभोक्ताओं की बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग इत्यादि से संबंधित शिकायतें सुनता है और यदि बिजली उपभोक्ता सीजीआरएफ के फैसले से संतुष्ट नहीं होता तो फिर वो विद्युत लोकपाल के यहां अपनी शिकायत दे सकता है. जिस पर बाद में विद्युत लोकपाल अपना निर्णय सुनाता है.

ये भी पढ़िए: चंडीगढ़: क्रिसमस के मौके पर एलांते मॉल में लगाया गया 21 फुट का ध्रुवीय भालू का स्टैचू

उन्होंने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के पास पहली जुलाई से 30 सितबंर तक 144 और इसी अवधि के दौरान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के पास 101 शिकायतें आई हैं. इसी प्रकार, वर्ष 2019-20 के दौरान दोनों निगमों से संबंधित कुल 765 शिकायतें आई थी जबकि फोरम के फैसले से संतुष्ट न होकर 40 उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायतें लोकपाल के पास भेजीं थी. इन 40 शिकायतों का निपटारा करने के लिए विद्युत लोकपाल को 128 सीटिंग करनी पड़ी थी.

निगम के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग के अनुसार अधिकतर शिकायतें मीटरिंग और बिजली बिलों से संबंधित होती हैं. कोविड-19 के चलते लोकपाल द्वारा अब वर्चुअल माध्यम से शिकायतें सुनी जा रही हैं.

चंडीगढ़: बिजली विभाग से जुड़ी उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने एक संयुक्त उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के बाद अब उपभोक्ताओं को विद्युत लोकपाल के पास भी जाने की भी सुविधा प्रदान की है.

निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के दिशा-निर्देशानुसार दोनों निगमों द्वारा सीजीआरएफ का गठन किया गया था. जिसके बाद फोरम द्वारा विभिन्न परिसंचालन सर्कलों में जाकर उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनकर उनका निवारण करने का काम किया जा रहा है.

निगम के प्रवक्ता ने बताया कि सीजीआरएफ उपभोक्ताओं की बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग इत्यादि से संबंधित शिकायतें सुनता है और यदि बिजली उपभोक्ता सीजीआरएफ के फैसले से संतुष्ट नहीं होता तो फिर वो विद्युत लोकपाल के यहां अपनी शिकायत दे सकता है. जिस पर बाद में विद्युत लोकपाल अपना निर्णय सुनाता है.

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उन्होंने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के पास पहली जुलाई से 30 सितबंर तक 144 और इसी अवधि के दौरान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के पास 101 शिकायतें आई हैं. इसी प्रकार, वर्ष 2019-20 के दौरान दोनों निगमों से संबंधित कुल 765 शिकायतें आई थी जबकि फोरम के फैसले से संतुष्ट न होकर 40 उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायतें लोकपाल के पास भेजीं थी. इन 40 शिकायतों का निपटारा करने के लिए विद्युत लोकपाल को 128 सीटिंग करनी पड़ी थी.

निगम के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग के अनुसार अधिकतर शिकायतें मीटरिंग और बिजली बिलों से संबंधित होती हैं. कोविड-19 के चलते लोकपाल द्वारा अब वर्चुअल माध्यम से शिकायतें सुनी जा रही हैं.

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