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GST छूट को लेकर हरियाणा सरकार ने जारी की अधिसूचना, इस दिन से लागू मानी जाएगी दरें - हरियाणा कोरोना वस्तु जीएसटी कमी अधिसूचना

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 के उपचार एवं प्रबंधन में उपयोग की जा रही वस्तुओं और सेवाओं की जीएसटी दरों में कमी से संबंधित अधिसूचना को स्वीकृति प्रदान कर दी है .

haryana corona GST reduction notification
cm manohar lal
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Published : Jun 28, 2021, 10:38 PM IST

चंडीगढ़: कुछ समय पहले जीएसटी काउंसिल की तरफ से कोरोना में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर छूट दी गई थी. जिसको लेकर अब हरियाणा सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को कोविड संबंधित वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है. अधिसूचना 14 जून, 2021 से लागू मानी जाएगी और 30 सितंबर, 2021 तक लागू रहेगी रहेगी.

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 12 जून 2021 को हुई 44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक की सिफारिशों के अनुरूप अधिसूचना में जीएसटी की दरें कम/तय की गई हैं. हरियाणा सरकार ने राज्य में कोरोना में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है. अधिसूचना के अनुसार दो दवाओं टोसिलिजुमैब और एम्फोटेरिसिन-बी पर जीएसटी नहीं लगेगा जबकि एम्बुलेंस पर जीएसटी दर 6 प्रतिशत तय की गई है.

ये भी पढ़ें- Haryana Corona Update: सोमवार को मिले 100 से भी कम केस, 16 मरीजों की हुई मौत

इसके आलावा कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने अन्य वस्तुओं जैसे- मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, हेपरिन (एंटी-कोगुलेंट्स), कोविड टेस्टिंग किट, इंफ्लेमेटरी डायग्नोस्टिक (मार्कर) किट नामत: आईएल6, डी-डिमर, सीआरपी (सी-रिएक्टिव प्रोटीन), एलडीएच, फेरिटिन, प्रो कैल्सीटोनिन (पीसीटी) और ब्लड गैस रिजेंटस, हैंड सैनिटाइजर, नॉन-इनवेसिव वेंटिलेशन के साथ इस्तेमाल के लिए हेलमेट, शमशान के लिए गैस/इलेक्ट्रिक/अन्य भट्टियां, पल्स ऑक्सीमीटर, हाई फ्लो नेजल केनुला डिवाइस, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर/जनरेटर, वेंटिलेटर, बीआईपीएपी मशीन, आईसीयू वेंटिलेटर्स के लिए नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन नेजल या ओरोनेजल मास्क और तापमान जांच उपकरण पर 2.5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा.

ये भी पढ़ें- हरियाणा के इस जिले में मिला डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस, केंद्र ने कहा- तत्काल करें उपाय

चंडीगढ़: कुछ समय पहले जीएसटी काउंसिल की तरफ से कोरोना में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर छूट दी गई थी. जिसको लेकर अब हरियाणा सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को कोविड संबंधित वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है. अधिसूचना 14 जून, 2021 से लागू मानी जाएगी और 30 सितंबर, 2021 तक लागू रहेगी रहेगी.

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 12 जून 2021 को हुई 44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक की सिफारिशों के अनुरूप अधिसूचना में जीएसटी की दरें कम/तय की गई हैं. हरियाणा सरकार ने राज्य में कोरोना में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है. अधिसूचना के अनुसार दो दवाओं टोसिलिजुमैब और एम्फोटेरिसिन-बी पर जीएसटी नहीं लगेगा जबकि एम्बुलेंस पर जीएसटी दर 6 प्रतिशत तय की गई है.

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इसके आलावा कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने अन्य वस्तुओं जैसे- मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, हेपरिन (एंटी-कोगुलेंट्स), कोविड टेस्टिंग किट, इंफ्लेमेटरी डायग्नोस्टिक (मार्कर) किट नामत: आईएल6, डी-डिमर, सीआरपी (सी-रिएक्टिव प्रोटीन), एलडीएच, फेरिटिन, प्रो कैल्सीटोनिन (पीसीटी) और ब्लड गैस रिजेंटस, हैंड सैनिटाइजर, नॉन-इनवेसिव वेंटिलेशन के साथ इस्तेमाल के लिए हेलमेट, शमशान के लिए गैस/इलेक्ट्रिक/अन्य भट्टियां, पल्स ऑक्सीमीटर, हाई फ्लो नेजल केनुला डिवाइस, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर/जनरेटर, वेंटिलेटर, बीआईपीएपी मशीन, आईसीयू वेंटिलेटर्स के लिए नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन नेजल या ओरोनेजल मास्क और तापमान जांच उपकरण पर 2.5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा.

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