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No Vaccine No Entry Chandigarh: चंडीगढ़ में नई कोरोना गाइडलाइन जारी, वैक्सीन नहीं लेने वालों की पब्लिक प्लेस पर एंट्री बैन

चंडीगढ़ प्रशासन ने ने कोरोना से बचाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है. जिसने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली होंगी उन्हें 1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री नहीं (chandigarh no entry for unvaccinated people) मिलेगी.

chandigarh no entry for unvaccinated people
chandigarh no entry for unvaccinated people
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Published : Dec 24, 2021, 7:59 PM IST

Updated : Dec 24, 2021, 9:14 PM IST

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों पर सख्त कार्रवाई होने के साथ सार्वजनिक जगहों पर आने-जाने व घूमने पर प्रतिबंध (no vaccine no entry Chandigarh) लगेगा. चंडीगढ़ में जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी होंगी उन्हें 1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री नहीं मिलेगी. ऐसे लोग सार्वजनिक स्थल, सब्जी मंडी, ग्रेन मार्केट (अनाड मंडी), पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्क, धार्मिक स्थान, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स आदि जगहों पर नहीं जा सकेंगे.

ये जानकारी चंडीगढ़ प्रशासन ने दी है. ओमीक्रोन वेरिएंट पर चिंता जताते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वाले लोगों की सार्वजिनक स्थलों पर एंट्री बंद करने का फैसला लिया है. चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी किए आदेशों के अनुसार 1 जनवरी 2022 से चंडीगढ़ के जिस व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी होगी उसे सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं मिलेगी. ऐसे लोगों को सार्वजनिक परिवहन में यात्रा से लेकर मैरिज हाल, सरकारी कार्यालयों, बाजारों, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में एंट्री नहीं मिलेगी.

chandigarh new covid guideline
चंडीगढ़ प्रशासन के कोरोना को लेकर नए आदेश

वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लेने वालों की यहां जाने पर होगी पाबंदी

  1. सार्वजनिक स्थल, सब्जी मंडी, ग्रेन मार्केट (अनाड मंडी), पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्क, धार्मिक स्थान, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स आदि जगहों पर नहीं जा सकेंगे.
  2. चंडीगढ़ के सभी सरकारी, बोर्ड और कॉर्पोरेशन कार्यालयों नो एंट्री
  3. होटल, बार, रेस्टोरेंट, मॉल्स, सिनेमा हॉल, जिम में नो एंट्री
  4. प्राइवेट और सरकारी बैंकों में नो एंट्री

ये भी पढ़ें- No Vaccine No Entry in Haryana: हरियाणा में वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों पर 1 जनवरी से होगा एक्शन, इन सार्वजनिक स्थलों पर नो एंट्री

गौरतलब है कि अगर इन जगहों पर कोई व्यक्ति वैक्सीन की दोनों डोज लिए बगैर पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर 500 रुपये का चालान काटा जाएगा. साथ ही चालान नहीं कटने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

chandigarh new covid guideline
चंडीगढ़ प्रशासन के कोरोना को लेकर नए आदेश

वैक्सीन के डोज की ऐसे होगी जांच

  1. वैक्सीन के दूसरे डोज की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी होना आवश्यक है.
  2. वैक्सीन का दूसरा डोज बाकी है या नहीं जानने के लिए पहले डोज का सर्टिफिकेट
  3. जिन व्यक्तियों के पास स्मार्ट फोन नहीं है, उनके पास कोविन पोर्टल द्वारा भेजा गया मैसेज
  4. वैक्सीनेशन के स्टेटस को जानने के लिए आरोग्य सेतु एप

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चंडीगढ़: चंडीगढ़ में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों पर सख्त कार्रवाई होने के साथ सार्वजनिक जगहों पर आने-जाने व घूमने पर प्रतिबंध (no vaccine no entry Chandigarh) लगेगा. चंडीगढ़ में जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी होंगी उन्हें 1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री नहीं मिलेगी. ऐसे लोग सार्वजनिक स्थल, सब्जी मंडी, ग्रेन मार्केट (अनाड मंडी), पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्क, धार्मिक स्थान, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स आदि जगहों पर नहीं जा सकेंगे.

ये जानकारी चंडीगढ़ प्रशासन ने दी है. ओमीक्रोन वेरिएंट पर चिंता जताते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वाले लोगों की सार्वजिनक स्थलों पर एंट्री बंद करने का फैसला लिया है. चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी किए आदेशों के अनुसार 1 जनवरी 2022 से चंडीगढ़ के जिस व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी होगी उसे सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं मिलेगी. ऐसे लोगों को सार्वजनिक परिवहन में यात्रा से लेकर मैरिज हाल, सरकारी कार्यालयों, बाजारों, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में एंट्री नहीं मिलेगी.

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चंडीगढ़ प्रशासन के कोरोना को लेकर नए आदेश

वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लेने वालों की यहां जाने पर होगी पाबंदी

  1. सार्वजनिक स्थल, सब्जी मंडी, ग्रेन मार्केट (अनाड मंडी), पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्क, धार्मिक स्थान, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स आदि जगहों पर नहीं जा सकेंगे.
  2. चंडीगढ़ के सभी सरकारी, बोर्ड और कॉर्पोरेशन कार्यालयों नो एंट्री
  3. होटल, बार, रेस्टोरेंट, मॉल्स, सिनेमा हॉल, जिम में नो एंट्री
  4. प्राइवेट और सरकारी बैंकों में नो एंट्री

ये भी पढ़ें- No Vaccine No Entry in Haryana: हरियाणा में वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों पर 1 जनवरी से होगा एक्शन, इन सार्वजनिक स्थलों पर नो एंट्री

गौरतलब है कि अगर इन जगहों पर कोई व्यक्ति वैक्सीन की दोनों डोज लिए बगैर पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर 500 रुपये का चालान काटा जाएगा. साथ ही चालान नहीं कटने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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चंडीगढ़ प्रशासन के कोरोना को लेकर नए आदेश

वैक्सीन के डोज की ऐसे होगी जांच

  1. वैक्सीन के दूसरे डोज की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी होना आवश्यक है.
  2. वैक्सीन का दूसरा डोज बाकी है या नहीं जानने के लिए पहले डोज का सर्टिफिकेट
  3. जिन व्यक्तियों के पास स्मार्ट फोन नहीं है, उनके पास कोविन पोर्टल द्वारा भेजा गया मैसेज
  4. वैक्सीनेशन के स्टेटस को जानने के लिए आरोग्य सेतु एप

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Last Updated : Dec 24, 2021, 9:14 PM IST
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