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चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी को लिखा पत्र, अपना आवास उनके नाम करने का भेजा प्रस्ताव

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद अब उन्हें सरकारी मकान खाली करने का नोटिस मिला है. जिसके बाद चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एचएस लक्की ने सेक्टर 8 स्थित अपना घर राहुल गांधी के नाम किया है.

Chandigarh Congress State President HS Lucky
चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी को लिखा पत्र
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Published : Mar 29, 2023, 6:50 PM IST

चंडीगढ़: बुधवार को चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एचएस लक्की ने राहुल गांधी को पत्र लिख कर अपने 8 सेक्टर आवास उनके नाम करने का प्रस्ताव दिया है. प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र में राहुल गांधी को यहां तक कहा कि उन्हें और उनके परिवार को बहुत खुशी होगी अगर वे इस घर में आकर रहेंगे. इस बात की घोषणा करते हुए चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एचएस लक्की ने कहा कि जिस तरह भाजपा सरकार ने साजिश के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं.

वहीं, कानूनी कार्रवाई के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई. यहीं नहीं उनकी सदस्यता खत्म होने के बाद उन्हें अब सरकारी आवास को खाली करने का भी आदेश जारी हो गया है. ऐसे में राहुल गांधी को चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सेक्टर 8 स्थित अपना घर उनके नाम हस्तांतरित करने के लिए तैयार हैं.

Chandigarh Congress State President HS Lucky
चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी को लिखा पत्र

प्रदेश अध्यक्ष एचएस लक्की ने कहा कि मैं राहुल गांधी से अपील करता हूं, वे जब चाहे जैसे चाहे चंडीगढ़ के सेक्टर 8 स्थित घर में आकर रह सकते हैं.उस घर को अपना समझते हुए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में मुझे और मेरे परिवार को अति प्रसन्नता होगी. अगर राहुल गांधी इस घर में आकर रहते हैं. ऐसे में मैंने अपनी इच्छा के मुताबिक राहुल गांधी के नाम एक पत्र लिख दिया है. इसके साथ ही एक पत्र में मैंने कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अपील पत्र लिखकर भेजा है.

बता दें कि गुजरात सूरत कोर्ट में चार साल पुराने एक आपराधिक मानहानि में दो साल की सजा मिलने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी. वहीं लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करके यह जानकारी दी थी. अधिसूचना में बताया गया है कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी को सजा सुनाये जाने के दिन यानी 23 मार्च, 2023 से अयोग्य करार दिया जाता है. ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किया गया है. वहीं, सदस्यता रद्द होने के बाद अब उन्हें सरकारी आवास भी खाली करने का आदेश हो गया है.

ये भी पढ़ें: Budget Session 2023: राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल होने संसद पहुंचे

चंडीगढ़: बुधवार को चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एचएस लक्की ने राहुल गांधी को पत्र लिख कर अपने 8 सेक्टर आवास उनके नाम करने का प्रस्ताव दिया है. प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र में राहुल गांधी को यहां तक कहा कि उन्हें और उनके परिवार को बहुत खुशी होगी अगर वे इस घर में आकर रहेंगे. इस बात की घोषणा करते हुए चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एचएस लक्की ने कहा कि जिस तरह भाजपा सरकार ने साजिश के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं.

वहीं, कानूनी कार्रवाई के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई. यहीं नहीं उनकी सदस्यता खत्म होने के बाद उन्हें अब सरकारी आवास को खाली करने का भी आदेश जारी हो गया है. ऐसे में राहुल गांधी को चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सेक्टर 8 स्थित अपना घर उनके नाम हस्तांतरित करने के लिए तैयार हैं.

Chandigarh Congress State President HS Lucky
चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी को लिखा पत्र

प्रदेश अध्यक्ष एचएस लक्की ने कहा कि मैं राहुल गांधी से अपील करता हूं, वे जब चाहे जैसे चाहे चंडीगढ़ के सेक्टर 8 स्थित घर में आकर रह सकते हैं.उस घर को अपना समझते हुए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में मुझे और मेरे परिवार को अति प्रसन्नता होगी. अगर राहुल गांधी इस घर में आकर रहते हैं. ऐसे में मैंने अपनी इच्छा के मुताबिक राहुल गांधी के नाम एक पत्र लिख दिया है. इसके साथ ही एक पत्र में मैंने कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अपील पत्र लिखकर भेजा है.

बता दें कि गुजरात सूरत कोर्ट में चार साल पुराने एक आपराधिक मानहानि में दो साल की सजा मिलने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी. वहीं लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करके यह जानकारी दी थी. अधिसूचना में बताया गया है कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी को सजा सुनाये जाने के दिन यानी 23 मार्च, 2023 से अयोग्य करार दिया जाता है. ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किया गया है. वहीं, सदस्यता रद्द होने के बाद अब उन्हें सरकारी आवास भी खाली करने का आदेश हो गया है.

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