चंडीगढ़: बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए अब प्रशासन ने थोड़ी और सख्ती बरतने का फैसला लिया है. चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू शनिवार सुबह 5 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा. इस दौरान शहर में धारा 144 लगा दी गई है और अब लोगों को घरों से बाहर निकलने की मनाही रहेगी. लेकिन सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकल सकते हैं.
वहीं जरूरी सेवाओं जैसे आपातकालीन सेवा, पुलिस, मिलिट्री, स्वास्थ्य, बिजली, दमकल विभाग और मीडियाकर्मियों के लिए कहीं भी आने-जाने की छूट रहेगी. आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, ब्रेड, सब्जियां, फल, किरयाना आदि की दुकानें सिर्फ 2 बजे तक खुली रहेंगी, जिसमें होम डिलीवरी ही रहेगी.
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वहीं इस दौरान उद्योगों को खुला रखने की छूट दी जाएगी और इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को भी आने-जाने की छूट रहेगी. इसके लिए उद्योगपतियों को पास लेना होगा. वहीं जरूरी एवं गैर जरूरी सामान की अंतर राज्य आवाजाही पर रोक नहीं होगी और अंतर राज्य सीमा में वाहनों के आने-जाने के लिए सरकारी पास की आवश्यकता होगी.
बात की जाए होटल और रेस्टोरेंट्स की तो रात ये 9 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन वहां से सिर्फ खाने की होम डिलीवरी की जा सकेगी और किसी को भी होटल में जाकर खाने की अनुमति नहीं होगी. वहीं गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को अस्पताल आने-जाने की छूट रहेगी.
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एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी से सफर करने वाले यात्रियों को भी छूट दी गई है. शादी में शामिल होने के लिए एसडीएम से परमिशन लेनी होगी और शादी समारोह में ज्यादा से ज्यादा 50 लोग शामिल हो सकते हैं इसके साथ ही अंतिम संस्कार में 20 लोगों को जाने की छूट रहेगी.
परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों और अध्यापकों को आई कार्ड के साथ सेंटर पर जाने की छूट रहेगी. लोग मूवमेंट पास के लिए 0172-2700076, 0172-2700341 पर कॉल कर सकते हैं या लोग www.admser.chd.nic.in/dpc पर ऑनलाइन पास अप्लाई कर सकते हैं.
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दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने भी शहर के सभी शिक्षण संस्थानों को 31 मई तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. इसके अलावा पुस्तकालय और कोचिंग संस्थानों को भी 31 मई तक बंद रखने के आदेश दिए हैं.