चंडीगढ़: कोरोना के चलते इस बार त्यौहारी सीजन फीका ही रहेगा. नवरात्रे, दिवाली जैसे चमक-धमक वाले त्यौहारों में रौनक गायब रहने वाली है. हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि त्यौहार के सीजन के दौरान कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन को सख्ती से लागू किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अब इंडोर कार्यक्रम करने पर अधिकतम 200 लोगों को बुलाया जा सकता है. जबकि आउटडोर कार्यक्रम करने पर कोई सीमा नहीं है. केंद्र सरकार के ये दिशानिर्देश सभी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यों पर भी लागू होते हैं. सिनेमा हॉल के लिए 50 फीसदी कुल क्षमता की निर्धारित की गई है.
बता दें कि, केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इस बार कंटेनमेंट जोन के भीतर, घर के बाहर कोई त्यौहार नहीं मनाया जा सकेगा. कोरोना संक्रमण के कारण कंटेनमेंट जोन के अंदर लोगों को घर के अंदर ही त्यौहार मनाने की सलाह दी गई है. अक्टूबर से दिसंबर तक चलने वाले त्यौहारी सीजन के लिए जारी मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) में स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि सभी धार्मिक आयोजनों के दौरान कोरोना के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा. वहीं भक्तों को भगवान को छूने नहीं दिया जाएगा और वे दूर से दर्शन करेंगे.
पूजा पंडालों के लिए ये हैं निर्देश
पूजा पंडालों में घुसने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी और हैंड सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना होगा. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पूजा पंडालों व अन्य धार्मिक समारोहों के स्थलों को संक्रमण मुक्त करने की समुचित व्यवस्था करनी होगी. प्रवेश और निकास द्वार इस तरह तैयार करने होंगे कि लोग एक जगह बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं हो सकें. आयोजकों को विशेष कमरे की भी व्यवस्था करनी होगी, ताकि किसी के कोरोना संक्रमित पाए जाने की स्थिति में उसे तत्काल आइसोलेशन में रखा जा सके.
त्यौहारों व धार्मिक कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय गाइडलाइनों के अनुसार ही हरियाणा सरकार ने जनता से त्यौहार व धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की है. कंटेनमेंट जोन के भीतर घर के बाहर कोई त्यौहार नहीं मनाया जा सकेगा.
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